सरकार दिवाली से कई सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की घोषणा करती है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने एक आदेश जारी कर घोषणा की है कि विभाग के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 60 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (PLB) मिलेगा।

इस बोनस का लाभ ग्रुप C, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों, ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) और पूर्णकालिक आकस्मिक श्रमिकों को मिलेगा।

वे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च, 2025 के बाद डाक विभाग में इस्तीफा दिया है, रिटायर हुए हैं, सेवा छोड़ दी है या प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं या जो डाक विभाग के बाहर प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, वे भी बोनस के हकदार होंगे।

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आदेश में कहा गया है, “ऐसे सभी कर्मचारियों के मामले में, उत्पादकता से जुड़ा बोनस प्रावधानों के अनुसार देय होगा…।”

किन्हें मिलेगा लाभ?

इस आदेश के अनुसार, बोनस निम्न कैटेगिरी के कर्मचारियों को मिलेगा –

– नियमित कर्मचारी: ग्रुप सी, एमटीएस और अराजपत्रित ग्रुप बी

– नियमित रूप से कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक (GDS)

– अस्थायी और पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारी

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कैसे की जाएगी उत्पादकता-आधारित बोनस की गणना?

हमारी सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार बोनस की गणना कर्मचारियों के औसत वेतन के आधार पर की जाएगी। नियमित कर्मचारियों के लिए, बोनस राशि इस सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाएगी: औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4। हालांकि, बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा 7,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।

ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, बोनस की गणना उनके समय-संबंधित निरंतरता भत्ते (TRCA) और महंगाई भत्ते के आधार पर की जाएगी। आकस्मिक कर्मचारियों को 1,200 रुपये के काल्पनिक वेतन के आधार पर तदर्थ बोनस दिया जाएगा।

सेवा छोड़ने वालों को भी होगा लाभ

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च, 2025 के बाद नौकरी छोड़ने, रिटायर होने या स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों को भी आनुपातिक बोनस मिलेगा। डाक विभाग में कार्यरत इन कर्मचारियों के लिए 60 दिन के बोनस की यह खबर किसी दिवाली से पहले के तोहफे से कम नहीं है।