केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2025 में कई नीतिगत और मौद्रिक बदलाव किए है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत से लेकर रिटायरमेंट प्रोसेस में सुधार तक शामिल है। यहां हम आपको 5 बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं…

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत

केंद्र सरकार के कर्मचारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) कई वर्षों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते रहे हैं। 2004 में NPS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह ले ली। NPS के तहत, सरकार ने रिटायरमेंट के बाद की आय को मार्केट पर निर्भर बना दिया। सरकार ने अप्रैल 2025 में एक नया विकल्प (UPS) पेश किया, जिसमें NPS और OPS की कई विशेषताएं शामिल हैं।

इस नई योजना के तहत, यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करता है, तो उसे पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। हालांकि, पेंशन योग्य सेवा अवधि 10 वर्ष निर्धारित है। यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को, जो कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करते हैं, न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। यदि सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम है, तो पेंशन आनुपातिक आधार पर तय की जाएगी।

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महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी

2025 में केंद्र सरकार ने डीए/डीआर में दो बार ( जनवरी-जून के लिए 2% और जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए 3% ) बढ़ोतरी की है। लेटेस्ट बढ़ोतरी के बाद, डीए वर्तमान में 58% है।

रिटायरमेंट प्रोसेस में सुधार

सरकारी कर्मचारी अक्सर शिकायत करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन पास ऑर्डर (PPO) आने में महीनों लग जाते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया में अब सुधार किया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभा ने सभी विभागों को कर्मचारियों की फाइलें उनकी रिटायरमेंट से 12-15 महीने पहले तैयार करने का निर्देश दिया है। इसका फायदा यह होगा कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य देय राशि रिटायरमेंट के दिन से ही मिलनी शुरू हो जाएगी।

ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि में सुधार

सरकार ने ग्रेच्युटी यानी रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त राशि से संबंधित नियमों में भी सुधार किया है।

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ड्रेस भत्ता

ड्रेस भत्ता पहले साल में एक बार एक निश्चित राशि के रूप में दिया जाता था, भले ही कर्मचारी साल के बीच में ही रिटायर हो गया हो। नए नियम के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर होता है, तो उसे आनुपातिक रूप से ड्रेस भत्ता मिलेगा।