अपना घर हो, ये सपना दुनिया में हर कोई देखता है लेकिन आर्थिक संकट कई बार आपके सपने के आड़े आ जाता है। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाता धारकों के सपनों को सच करने की तैयारी कर ली है। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO अपने खाता धारकों को उनका घर खरीदने में मदद करेगा। संगठन ने इसके लिए योजना का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। ये योजना साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले शुरू की जा सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO, हाउसिंग स्कीम की योजना का प्रस्ताव दिसंबर में होने वाली सेंट्रल बोर्ड आॅफ ट्रस्टी (CBT) की बैठक में रखेगा। बोर्ड की बैठक में हरी झंडी मिलते ही EPFO के सदस्यों को घर देने की इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। बताया जाता है कि लोकसभा चुनावों से पहले EPFO अपने सदस्यों के लिए प्रोजेक्ट बनाकर घर उपलब्ध करवाने की योजना शुरू कर देगा।
EPFO के एक सदस्य से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि EPFO इस योजना के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। इस योजना के संबंध में सभी मंत्रालयों से बातचीत हो रही है। सभी की मंशा यही है कि EPFO के सदस्यों को कम से कम दामों पर उनका घर दिया जा सके।
EPFO, अपने सदस्यों को घर देने के लिए जो योजना बना रहा है, उसके मुताबिक पहले नेशनल हाउसिंग एसोसिएशन का गठन किया जाएगा। इस एसोसिएशन के जरिए देश के सभी राज्यों में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहित भूमि पर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। EPFO की कोशिश होगी कि जमीन का अधिग्रहण कम से कम दाम पर किया जाए ताकि घर की लागत कम रखने में मदद मिल सके। इसके बाद स्थानीय बिल्डर कंपनियों को हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका दिया जाएगा।
EPFO ने इस प्रस्तावित आवासीय योजना में मकान लेने के लिए कुछ शर्तों का भी विधान किया है। योजना के मुताबिक, EPFO के वही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेंगे, जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है। EPFO के सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए अपने क्षेत्र के EPFO कमिश्नर के पास आवेदन करेंगे। उन्हें किस राज्य में मकान चाहिए, ये उन्हें अपने आवेदन में लिखना होगा।
EPFO के सदस्य अपने घर के लिए संगठन से लोन भी ले सकेंगे। बाकी राशि के लिए वह कुछ चुनिंदा बैंकों से लोन भी ले सकेंगे। मकान उसी राज्य में मिलेगा, जहां सदस्य काम करता है। EPFO आयुक्त, आवेदन और दस्तावेज की जांच करने के बाद प्रमाणपत्र जारी करेंगे। इसके आधार पर ही उनका नाम मकान के लिए दर्ज होगा। EPFO सदस्य का EPF खाता कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अपना घर खरीदने के लिए पीएफ खाते से 90 प्रतिशत की राशि निकालने की छूट मिलेगी। खास बात यह है कि जो राशि लोन ली जाएगी उसकी ईएमआई भी पीएफ खाते के जरिए चुकाई जा सकती है।