नौकरीपेशा शख्स के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund) की काफी अहमियत होती है। इसमें कंट्रीब्यूशन कर EPF कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

अहम बात ये है कि सरकार की ओर से भी ब्याज दिया जाता है। हालांकि, कई बार ऐसा भी होता है जब कर्मचारी की कंपनी बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपका ईपीएफ अकाउंट भी बंद हो सकता है। कंपनी बंद होने पर पीएफ खाते से पैसे निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। हम आपको पैसे निकालने के तरीके के बारे में बताएंगे।

किन परिस्थितियों में हो सकता है बंद: कंपनी बंद होने के अलावा नौकरी बदलने और विदेश में बसने की परिस्थिति में भी अकाउंट बंद हो जाता है। ईपीएफ खाते से 36 महीने तक किसी प्रकार का लेनदेन नहीं होने पर ईपीएफओ इन खातों को ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय कैटेगरी में डाल देता है। अगर किसी भी वजह से आपका ईपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है तो भी पैसे निकालने का विकल्प मौजूद है।

इसके बाद आप बैंक का विकल्प बचता है। फिर आप बैंक की मदद से KYC के जरिए पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं। वहीं, अगर आप इनऑपरेटिव पीएफ खाते को दोबारा चालू कराना चाहते हैं तो ईपीएफओ में आवेदन देना होगा। (ये पढ़ें—पीएफ अकाउंट के ये हैं 4 बड़े फायदे)

मिलता रहेगा ब्याज: हालांकि, अगर आपका ईपीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है तो इस परिस्थिति में भी जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा। पहले इन खातों पर ब्याज देने का प्रावधान नहीं था लेकिन साल 2016 में नए नियम लागू हुए और जमा पैसे पर ब्याज मिलता है।

कैसे चेक करें बैलेंस: आपके ईपीएफ अकाउंट में कितनी रकम है, इसकी जानकारी के लिए 011-22901406 पर मिस्डकॉल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नंबर से इस मिस्डकॉल के जरिए पीएफ बैलेंस की जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर SMS भेज कर ईपीएफओ बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं।

जो मैसेज भेजेंगे उसमें EPFOHO UAN LAN लिखना है। इसमें LAN आपकी चुनी हुई भाषा होगी। उदाहरण के लिए आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं तो आपको EPFOHO UAN HIN लिखना होगा। इसी तरह, उमंग ऐप और ईपीएफओ की वेबसाइट पर विजिट कर भी जानकारी ली जा सकती है। (ये पढ़ें-पीएफ अकाउंट में कितनी है रकम, ऐसे चेक करें)