इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। लेकिन अगर आपने अभी भी ITR नहीं भरा है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक इसे भर सकते हैं। जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए बिना किसी दंड के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। जबकि डेटा से पता चलता है कि अधिकांश टैक्सपेयर्स ने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है।
आइये जानते हैं जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है, उनके लिए आगे क्या
लगेगा लेट फाइन: लेट आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको 5000 रुपये तक के लेट फाइन का भुगतान करना होगा। 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए लेट फाइन 1000 रुपये है, जबकि अन्य के लिए यह 5000 रुपये है। \
दंडात्मक ब्याज: इसमें 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइलिंग के मामले में आपको अपनी ओर से देय किसी भी टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से दंडात्मक ब्याज देना पड़ सकता है।
रिफंड पर ब्याज में कमी: जब आईटीआर लास्ट डेट से पहले दाखिल किया जाता है, तो करदाताओं को 1 अप्रैल से रिफंड की तारीख तक रिफंड राशि पर 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज मिलता है। हालांकि लेट रिटर्न फाइल के मामले में इस ब्याज की गणना आईटीआर दाखिल करने की तारीख से रिफंड की तारीख तक की जाएगी।
इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 31 जुलाई तक 6.7 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। इनमें से 5.62 करोड़ से अधिक ITR करदाताओं द्वारा वेरीफाई किए गए थे। 31 जुलाई तक 3.44 करोड़ रिटर्न वेरीफाई कर दिए गए थे।
आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ रही
साल-दर-साल दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या बढ़ रही है। पिछले साल 31 जुलाई तक 5.83 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किये गये थे जबकि इस बार यह संख्या बढ़ गई। इस साल दाखिल किए गए कुल रिटर्न (ऑडिट मामलों सहित) लगभग 8.5 करोड़ होंगे।