Vehicle Insurance Tips: कार हो या बाइक हर वाहन के लिए इंश्योरेंस का होना बेहद जरूरी होता है। आज के समय में सरकार ने देश में चलने वाले हर वाहन के लिए इंश्योरेंस अनिर्वाय कर दिया है। नए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के अनुसार वैध और अप टू-डेट कार इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग पर जुर्माने के रूप में 2,000 रुपये का शुल्क या 3 साज की जेल की सजा तय की गई है। ऐसे में बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाना किसी जोखिम से नहीं है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाहन के इंश्योरेंस पेपर लापरवाही के चलते गुम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आखिर किस तरह से आप दुबारा अपने वाहन का इंश्योरेंस पेपर प्राप्त कर सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको इसी बारे में बताएंगे, तो आइये जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या करें —
1. इंश्योरेंस एजेंट से करें संपर्क: यदि आपने बीमा एजेंट के माध्यम से अपने कार या बाइक का बीमा करवाया है और बीमा कंपनी से सीधे संपर्क नहीं किया है तो जैसे ही आपको पता लगे कि पेपर गुम हो चुके हैं तत्काल उस व्यक्ति से संपर्क करें। इन दिनों अधिकांश एजेंट अपने ग्राहकों के बीमा पत्रों की एक प्रति अपने पास रखते हैं। व्यक्ति को गुम दस्तावेजों के बारे में बताएं और उसे दस्तावेज़ की मूल या पीडीएफ प्रति मेल करने के लिए कहें।
2. इंश्योरेंस कंपनी को लिखें: आमतौर पर, बीमा कंपनियां किसी भी कार या बाइक बीमा से संबंधित समस्याओं और शिकायत के बारे में अपने ग्राहकों को ईमेल सहायता प्रदान करती हैं। ऐसी स्थिति में जब आप इंश्योरेंस के पेपर खो चुके हैं और आपके पास बीमा का नंबर भी नहीं है। तो अपने बीमाकर्ता को अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से उनके ग्राहक सहायता ईमेल आईडी पर मेल करें और पेपर के गुम हो जाने के बारे में पूरी जानकारी दें। आपका रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर या इमेल बीमाकर्ता को आपकी बीमा पॉलिसी का विवरण खोजने में मदद करेंगे। वे या तो आपको बीमा पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे या मेल के माध्यम से पॉलिसी विवरण साझा करेंगे।
अधिकांश बीमा कंपनियों के पास एक ई-पोर्टल होता है, जहाँ ग्राहक अपने वाहन बीमा पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी को पुन: प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी बीमाकर्ता कंपनी भी यह सुविधा प्रदान करती है, तो अपने अकाउंट में ग्राहक आईडी, बीमा पॉलिसी नंबर (यदि आपके पास हो तो) इत्यादि, साझा करें और लॉगिन करें। यहां पर से आप वाहन के इंश्योरेंस के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप इन चरणों का प्रयोग कर सकते हैं —
— कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
— अपनी पॉलिसी की एक प्रति डाउनलोड करने के लिए विकल्प का चयन करें।
— अपना पॉलिसी नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर इनपुट करें।
— आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
— सत्यापन के लिए पोर्टल पर ओटीपी दर्ज करें।
— इसके बाद, अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी प्रदान करें।
— बीमा पॉलिसी की एक प्रति पीडीएफ के रूप में आपकी मेल आईडी पर भेजी जाएगी
— मेल से पॉलिसी डाउनलोड करें।
यदि उपर्युक्त चरण आपके लिए काम नहीं करते हैं, तो आपको तुरंत अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको वाहन का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी की शाखा पर जाना होगा और एक एप्लीकेशन के माध्यम से बीमा के दस्तावेज गुम हो जाने की जानकारी आपको ब्रांच को देनी होगी। जब आप अपने बीमाकर्ता के साथ डुप्लिकेट पॉलिसी पेपर जारी करने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको मामूली शुल्क देना पड़ सकता है।
दस्तावेज के गुम होने की F.I.R.: यदि आपको बीमा कंपन के ब्रांच पर जाना पड़ता है तो आपको पुलिस एफआईआर की जरूरत होगी। कुछ बीमा कंपनियां एफआईआर कॉपी के बिना डुप्लिकेट वाहन बीमा कागजात जारी नहीं करती हैं। यदि आपके बीमाकर्ता कंपनी के साथ भी ऐसा ही मामला है, तो अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस स्टेशन पर जाएं और अपने वाहन बीमा पत्रों के गुम हो जाने के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। इसके बाद, आपको पुलिस स्टेशन से एफआईआर कॉपी मिलेगी। जब आप एफआईआर कॉपी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे एक लिखित आवेदन के साथ अपनी बीमा कंपनी में जमा करें।
एप्लीकेशन में दे सही जानकारी: डुप्लिकेट पॉलिसी जारी करने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच में जो आवेदन पत्र दाखिल करते हैं, उसमें आपको सही जानकारी देनी होगी। आवेदन पत्र दाखिल करते समय सभी महत्वपूर्ण विवरण जैसे कि पॉलिसीधारक का नाम, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी जारी करने की तारीख और पॉलिसी कवर का प्रकार इत्यादि दर्ज करें। आपको यह भी उल्लेख करना होगा कि कैसे और किन परिस्थितियों में बीमा के पेपर गुम हुए हैं।
विज्ञापन प्रकाशित करवाना: इंश्योरेंस पेपर गुम हो जाने की स्थिति में, स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित करना अनिवार्य है, जिसमें इंश्योरेंस पेपर गुम हो जाने की सूचना दी गई हो। याद रखें, आपको ऐसे मामलों में विज्ञापन की पूरी लागत वहन करनी होगी। अखबार में विज्ञापन डालते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
— बीमा पॉलिसी नंबर का उल्लेख करें।
— पॉलिसी धारक का नाम।
— बीमा कंपनी का नाम।
— आपके वाहन की संख्या।
एक बार अखबार में विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद, डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी को विज्ञापन की प्रति जमा करें।
एक बांड प्राप्त करें: यह आपकी कार बीमा पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी पाने का अंतिम चरण है। इसके लिए आपको एक बांड तैयार करना होगा। बांड में आपको यह आश्वस्त करने की जरुरत है कि यदि आप या आपके नामांकित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भविष्य में कोई दावा करता है, तो आप कंपनी की निंदा करेंगे। नोटरी से पहले बॉन्ड को स्वीकार करना होगा। क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने के लिए आपको शुल्क और स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार जब आप दस्तावेज़ प्राप्त कर लेते हैं तो इसे अपने कार बीमा पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी को जमा करें।
नई कार बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करें: एक बार जब आप अपनी कार बीमा पॉलिसी के कागजात गुम हो जाने या चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं, तो अगला कदम बीमा कागजात का एक नया सेट प्राप्त करना होता है। आप या तो वर्तमान बीमा पॉलिसी की डुप्लिकेट कॉपी मांग सकते हैं या नई पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।