Coronavirus Latest News Updates: कोरोना वायरस का संक्रमण देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते देश में लॉक डाउन किया गया है। इस भयावह बीमारी का असर आम जन जीवन के साथ ऑटोमोबाइल बाजार पर भी पड़ रहा है। वाहन डिलर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता बने BS4 वाहनों के स्टॉक को क्लीयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ढ़ील दी है। जानकारी के अनुसार डिलर्स को लॉक डाउन के समाप्त होने के बाद अपने BS4 वाहनों के स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म करना होगा।
सरकार के आदेशानुसार आगामी 1 अप्रैल से देश में BS6 मानक को लागू किया जाना था। जिसके बाद BS4 वाहनों की बिक्री और उनके रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं थी। वहीं इस कोरोना वायरस के चलते देश में लॉक डाउन किया गया है जो कि 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। देश में लाखों की संख्या में BS4 वाहनों का स्टॉक डिलर्स के पास पड़ा हुआ है।
हाल ही में फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि BS4 वाहनों के बिक्री की समय सीमा को बढ़ाया जाए। ताकि डिलर्स अपने मौजूदा स्टॉक को क्लीयर कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस याचिका को खारिज किया था। लेकिन बीते कल शुक्रवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
क्या है आदेश: ऐसा नहीं है कि वाहन डिलर्स को BS4 वाहनों के स्टॉक को क्लीयर करने की पूरी तरह से छूट मिल गई है। इस आदेश में माननीय न्यायालय ने निर्देर्शित किया है कि BS4 वाहनों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगी। पीठ के आदेशानुसार आगामी 14 अप्रैल से देश लॉक डाउन के खत्म होने के बाद डिलर्स के पास केवल 10 दिनों का समय होगा, और वो बचे हुए स्टॉक में से केवल 10 फीसदी वाहनों की ही बिक्री कर सकेंगे। कोर्ट ने यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है।
देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 834 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 20 लोग इस भयावह बीमारी से अपनी जान गवां चुके हैं। जिस तरह से देश में इस वायरस का कहर जारी है उस लिहाज से और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि अभी यह सेकेंड स्टेज में है और यदि यह थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो स्थिति और भी भयावह होगी। जनसत्ता आप से अपील करता है कि सतर्क रहें और सरकार के निर्देशों और लॉक डाउन का पालन करें।
