Motor Vehicle Act: भारत में नए मोटर व्हील एक्ट को पांच महीने पहले लागू किया गया था, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। बता दें, पिछले पांच महीने की तुलना में दुर्घटनाओं में दस प्रतिशत तक की कमी देखने को मिली है। नए मोटर वाहन अधिनियम को भारत भर में अगस्त 2019 में लागू किया गया था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में सितंबर 2019 की तुलना में 12 से 14 प्रतिशत की कमी आई है। बता दें, राजमार्ग मंत्री ने राज्यसभा में 12 राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के भी आंकड़ों का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2019 से जनवरी 2020 तक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 1.8 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है। वहीं हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है।

बता दें, 2018 में यह गणना की गई थी कि भारतीय सड़कों पर 4,67,044 दुर्घटनाएं हुईं, जिसने 1,50,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। World Road Statistics के अनुसार करीब 199 देशों में से सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। बता दें, 2018 में WHO द्वारा वैश्विक सड़क सुरक्षा पर एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं दुनिया भर में कुल सड़क दुर्घटनाओं का 11 प्रतिशत है।

इस मोटर व्हीकल एक्ट को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त ने SIAM को निर्देश दिया है कि वह अपने सदस्यों को सूचित करे कि वो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138 (4) के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। इस नए नियम के अनुसार सभी दोपहिया वाहनों की बिक्री के दौरान ही वाहन खरीदार को दो हेलमेट उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138 (4) (एफ) के अनुसार दोपहिया वाहन की खरीद के समय, संबंधित निर्माता को एक सुरक्षात्मक हेडगेयर (हेलमेट) प्रदान करना होगा।