Motor Vehicles Bill 2019 Rules & Fine: मोटर वाहन विधेयक को अब राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को देश भर में आये दिन होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पास किया गया है। इस नए विधेयक के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों पर 10 गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा से पास होने के बाद ये मोटर वाहन विधेयक बिल राष्ट्रपति के भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे बतौर कानून लागू कर दिया जाएगा।
नए मोटर वाहन विधेयक में कई कड़े प्रावधान को लागू किया गया है। जिसमें निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, शाराब पीकर वाहन चलाना, किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, खरतनाक ढंग या रश ड्राइविंग करना, वाहन पर ओवरलोडिंग करना, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाना इत्यादि जैसे कई बिंदूओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा इन नियमों के उलंघन करने पर 5 से 10 गुना जुर्माना भी लगाया गया है। तो आइये जानते हैं किन नियम को तोड़ने पर है कितना जुर्माना —
1- शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, इसके लिए पहले 2,000 रुपये जुर्माना तय था।
2- बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का फाइन, जो कि पहले 500 रुपये था।
3- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का फाइन, जो कि पहले 1,000 रुपये था।
4- वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, जो पहले 1,000 रुपये था।
5- तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक फाइन, जो कि पहले 400 रुपये था।
6- वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 1,000 रुपये का फाइन, जो कि पहले 100 रुपये था।
7- नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक को हो सकती है जेल।
8- ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य किया जाए।
9- हिट एंड रन केस में सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपये की सहायता, जो अब तक महज 25,000 रुपये थी।
10- बिना परमिट के वाहन के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
11- दोपहिया वाहन पर ओवलोडिंक करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द होना।
12- ओवरसाइज वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यह एक नया प्रावधान है।
13- नए विधेयक में आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस इत्यादि को रास्ता नहीं देने के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।
14- अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना, जो कि पहले 500 रुपये था।
15- ट्रैफिक लाइट जंप करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल की सजा होगी।
इसके अलावा सरकार ने इस विधेयक में एक और खास बात को शामिल किया है। दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति या पीड़ित को बचाने वाले को संरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जांच के बाद यदि उक्त व्यक्ति दोषी पाया जाता है तब ही पुलिस उस पर कार्यवाही कर सकेगी।
ज्यादातर मामलों में लोग इस वजह से सड़क हादसों में घायल और पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं पुलिस उन्हें ही दोषी न मान ले। इन नियमों के उलंघन पर न केवल जुर्माना है बल्कि 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है। इसके अलावा केंद्र सरकार इसमें हर साल 10% तक बढ़ोत्तरी भी करेगी।