Two Helmet Rule: आए दिन सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में होने वाले जानमाल के नुकसान के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त ने SIAM को निर्देश दिया है कि वह अपने सदस्यों को सूचित करे कि वो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138 (4) के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। इस नियम के अनुसार सभी दोपहिया वाहनों की बिक्री के दौरान ही वाहन खरीदार को दो हेलमेट उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
इतना ही नहीं, वाहन खरीदने के दौरान दोनों हेलमेट का विवरण वाहन के साथ दिए जाने वाले दस्तावेजों के साथ संलग्न होना चाहिए। ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि डिलरशिप ने वाहन बेचते वक्त खरीदार को दोनों हेलमेट उपलब्ध करवाए थें। इन दोनों हेलमेट की रसीद को वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
इससे पहले हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस को एक जनहित याचिका (PIL) के आधार पर निर्देशित किया था कि वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में रोक दिया जाए यदि वो इस मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस जनहित याचिका में कहा गया था कि, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138 (4) (एफ) के अनुसार दोपहिया वाहन की खरीद के समय, संबंधित निर्माता को एक सुरक्षात्मक हेडगेयर (हेलमेट) प्रदान करना होगा।
इसके बाद, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वाहन निर्माता द्वारा ग्राहकों को BSI के मानकों को पूरा करने वाले दो हेलमेट प्रदान करने के निर्णय को सख्ती से लागू किया जाए। इसके लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के साथ ही 8 दोपहिया निर्माताओं को भी ये निर्देश दिया गया है। फिलहाल, ये नया नियम अभी केवल महाराष्ट्र में लागू किया गया है।