उत्तर प्रदेश में वाहन ड्राइविंग के दौरान खासा सावधान रहने की जरूरत है। यदि ड्राइविंग के दौरान किसी भी तरह से ट्रैफिक नियमों का उलंघन होता है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को संसोधित कर लागू किया गया है, जिसमें जुर्माने के राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। बीते साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने देश भर में नए संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया था, इस दौरान जुर्माने की राशि में 10 गुना तक की बढ़ोत्तरी की गई थी।

जानकारी के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उलंघन किए जाने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक वसूली जा सकती है। ड्राइविंग के दौरान रेड लाइट जंप करने, सीट बेल्ट न पहनने, ओवस्पीडिंग या मेाबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने या ओवर स्पीडिंग करने पर 5,000 रुपये तक के चालान का प्रावधान किया जा रहा है।

राज्य में नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करें, हेलमेट न पहनने, चार पहिया वाहन के ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट न पहनने या फिर दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा लोगों के सवार होने की दशा में 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की यह राशि एक बार पकड़े जाने पर है वहीं दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि 10,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

पार्किंग का रखें ख्याल: इसके अलांवा नो पार्किंग के नियमों का पालन न करने वाहन को गलत जगह पर पार्क करने की दशा में 500 रुपये के जुमार्ने का प्रावाधान किया गया है। यह राशि केवल पहली बार नियम उलंघन पर लागू होगा। दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि 1,500 रुपये हो जाएगी। किसी ऐसे वाहन को ड्राइव करना जो कि ज्यादा प्रदूषण फैलाता हो या फिर खस्ताहाल वाहनों की ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये के चालान का नियम किया गया है।

रेसिंग की तो होगा नुकसान: एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी का रास्ता अवरूद्ध करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं साइलेंट जोन में वाहन के हार्न के प्रयोग पर 1,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। ड्राइविंग के दौरान रेसिंग करने वालों के लिए भी सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रेसिंग करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार 5,000 रुपया और इसके बाद 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा।

बिना दस्तावेजों के भी कटेगा भारी चालान: बिना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहल बार 5,00 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 1,500 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर पहली बार में 2,000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

ओवरलोडिंग पड़ेगा जेब पर भारी: इसके अलावां वाहनों के ओवरलोडिंग पर रोकथाम लगाने के लिए भी चालान की राशि में संसोधन किया गया है। ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये की राशि के जुर्माने का नियम किया गया है, इसके अलावा 2,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से एक्स्ट्रा लोड के लिए भी देना होगा। वहीं यात्री वाहनों में ओवर लोडिंग करने पर 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चालान काटा जाएगा। नियमों के विरूद्ध वाहन को मॉडिफाई करने पर पहली बार 5,000 रुपये का चालान और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये के जुर्माना लिया जाएगा।