देश में कोरोना संकट अपने पैर पसार चुका है। जिसके चलते लोगों को कई तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि अब सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। हाल ही में वाहन मालिकों को कुछ राहत देते हुए सरकार ने मोटर वाहनों से संबंधित सभी कागजात की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है, यानी अब अगर आपका वाहन से जुड़े किसी भी कागजात की अवधि 31 जुलाई से पहले समाप्त हो रही है, तो आपको इस बीच कोई जुर्माना या लेट फीस नहीं देना होगी।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पहले 30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत सरकार ने सभी आवश्यक दस्तावेजों ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया था। जिसे अब 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है।
बता दें, यह सिर्फ ऐसे मामलों पर लागू होगा जिन्होंने अपने कागजात को रिन्यू कराने के लिए लॉकडाउन से पहले फीस जमा कर दी थी, और लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सभी सरकारी दफ्तरों को बंद रखा गया है, ऐसे मे किसी भी वाहन मालिक को इसके चलते जुर्माना ना भरना पड़े इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों को आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, यह खबर लिखे जाने तक देश में 1 लाख 32 हजार के पास यह आंकड़ा पहुंच चुका है, और इसमें करीब 4000 लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं। वहीं अब भारत में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दुनिया के लगभग सभी देशो में कोरोना वायरस अपने पैस पसार चुका है, इस गंभीर बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। यही कारण है कि भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन है।