Lockdown 3.0: Home Ministry Guideline and Rule: कोरोना वायरस का शिकंजा देश में लगातार कसता ही जा रहा है, जिसके चलते सरकार ने देश में लॉकडाउन को आगामी 17 मई तक बढ़ा दिया है। आज से देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत आज 4 मई से हुई है। गृह मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन के तहत वाहनों के प्रयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है जिनका अक्षरश: पालन किया जाना बेहद जरूरी है।

लॉकडाउन के इस तीसरे फेज में देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कोरोना की स्थिति के अनुसार बांटा गया है। जहां पर ज्यादा खतरा है उन इलाकों को रेड जोन, उससे कम जोखिम वाले जिलों को ऑरेंज जोन और सबसे कम संवेदनशील इलाकों को ग्रीन जोन में रखा गया है। इस दौरान प्राइवेट वाहनों के प्रयोग और संचालन पर भी कुछ छूट दी गई है, जो कि अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी। तो आइये जानते हैं इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें –

इस तरह के प्राइवेट वाहनों को अनुमति: रेड जोन में जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है ऐसे जगहों पर प्राइवेट वाहनों के प्रयोग पर खास नियम बनाया गया है। रेड जोन में चारपहिया वाहन में केवल दो लोगों के सफर करने की अनुमति है जिसमें वाहन चालक भी शामिल है। इसके अलावा दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को ही सफर करने की अनुमति दी गई है। हालांकि यह छूट हॉटस्पॉट और कैंटोनमेंट इलाकों के लिए नहीं दी गई है, इन इलाकों में वाहन के प्रयोग पर पूर्णतया रोक है।

वहीं ऑरेंज जोन में आने वाले इलाकों में चारपहिया वाहन में चालक के अलावा दो लोगों के सफर करने की अनुमति दी गई है। चूकिं इन इलाकों में संक्रमण का खतरा कम है इसलिए छूट दी गई है। इसके अलावा ग्रीन जोन के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से प्राइवेट वाहनों के प्रयोग के लिए कोई खास गाइडलाइन नहीं दी गई है। इस जाने में उन इलाकों को शामिल किया गया है जहां पर अब तक या पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कोई मामले सामने नहीं आए हैं।

इसके अलावां गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार का वाहन का प्रयोग शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसके लिए, स्थानीय अधिकारियों को कानून के उचित प्रावधानों के तहत आदेश जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है, जैसे कि प्रतिबंधात्मक आदेश (कर्फ्यू) और सीआरपीसी की धारा 144 (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत किया जाता है।

अंतर-राज्यीय परिवहन पर रोक: लॉकडाउन की अवधि के दौरान अंतर-राज्यीय आवाजाही पर भी रोक लगाया गया है। हालांकि इसमें इमरजेंशी मेडिकल या फिर गृह मंत्रालय द्वारा परमिट किए गए एक्टीविटी को शामिल नहीं किया गया है। सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का अनुरोध कर रही है।

क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कर सकेंगे इस्तेमाल: गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या फिर कैब सर्विस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि उपर बताए गए नियमों के अनुसार इमरजेंसी की स्थिति में एक व्यक्ति प्राइवेट वाहन का प्रयोग कर सकता है। इस दौरान गाइडलाइन को फॉलो करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऑरेंज जोन में जरूरी दिशा निर्देशों के साथ टैक्सी और कैब सर्विस के संचालन की अनुमति दी गई है। वहीं ग्रीन जोन में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आधी सीटिंग कैपिसिटी के साथ बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। इस दौरान बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।