भारत में कोरोनावायरस अपने पैर पसार रहा है, जिससे देश का ऑटो जगत बुरी तरह प्रभावित है, कई वाहन निर्माता कंपनियां वारंटी और फ्री सर्विस की अवधि को बढ़ा रहे हैं, तो कई कंपनियों ने पीएम राहत कोष में योगदान दिया है। फिलहाल ग्राहकों को संतुष्टि देने के लिए इस क्रम में अब सरकार भी शामिल हो गई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख को बढ़ाने की घोषणा की है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित सभी दस्तावेजों ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा जिनकी समाप्ति की तारीख 1 फरवरी 2020 से 30 जून, 2020 के बीच पड़ती है।
बता दें, लॉकडाउन के चलते भारत में बीएस 4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। यह समय सीमा बढ़ाकर लॉकडाउन के समाप्त होने के 10 दिन बाद की कर दी गई है। हालांकि मौजूदा बीएस 4 इन्वेंट्री के केवल 10 प्रतिशत स्टॅाक को ही बेचा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीएस 4 वाहनों के पंजीकरण की समय सीमा को भी 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया है।
कोरोनावायरस का प्रकोप भारत में लगातार बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहे इस वायरस ने अब तक 32 लोगों की जान ले ली है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में 21 दिन का तालाबंदी की है। वहीं इस तरह की अफवाहें हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, हालांकि, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल साफ किया कि सरकार लॉकडाउन का विस्तार करने के मूड में नहीं है।