Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को संसद में पेश करेंगी। फरवरी 2024 में मोदी सरकार 2.0 में वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट होगा।
यूनियन बजट 2024 से पहले टैक्सपेयर्स खासतौर पर मिडिल क्लास को इस बार वित्त मंत्री से टैक्स में छूट दिए जाने की उम्मीद है। मिडिल क्लास इस बार मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद पिछले कई सालों का इंतजार इस बार खत्म हो और टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाया जाए। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट 2024 में टैक्स छूट की बेसिक सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ने के साथ ही नए टैक्स रिजीम के तहत नए डिडिक्शन बेनिफिट भी सरकार पेश कर सकती है।
किसानों को Budget 2024 में मिलेगा बड़ा तोहफा? PM Kisan की राशि बढ़ा सकती है मोदी सरकार
नए टैक्स रिजीम के तहत क्या हैं मौजूदा डिडक्शन बेनिफिट?
आपको बता दें कि नए टैक्स रिजीम के तहत फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट 50,000 रुपये है। इसमें पुराने टैक्स रिजीम में मिलने वाले दूसरे डिडक्शन और और टैक्स छूट जैसे फायदे नहीं मिलते हैं।
आने वाले बजट को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुमान जताया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट 2024 में नए रिजीम के तहत बेसिक टैक्स छूट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर सकती है।
अगर बेसिक छूट की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख हुई तो नए टैक्स रिजीम में कितनी इनकम होगी टैक्स फ्री?
सीए सतीश सुराना का कहना है कि अगर बेसिक छूट की लिमिट बढ़ी तो इसका मतलब है कि 8.5 लाख रुपये की सालाना इनकम वाले व्यक्ति को कई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट शामिल है बशर्ते अगर इसमें कोई बदलाव नहीं होता है।
नए टैक्स रिजीम में मौजूदा टैक्स स्लैब:Current tax slabs under the new tax regime
टैक्स स्लैब | टैक्स रेट |
3 लाख रुपये तक | 0 टैक्स |
3 लाख से 6 लाख रुपये तक | 5 प्रतिशत (Tax rebate u/s 87A) |
6 लाख से 9 लाख रुपये तक | 10 प्रतिशत (Tax rebate u/s 87A up to Rs 7 lakh) |
9 लाख से 12 लाख रुपये तक | 15 प्रतिशत |
12 लाख से 15 लाख रुपये तक | 20 प्रतिशत |
15 लाख से ज्यादा | 25 प्रतिशत |
सीए के मुताबिक, अगर सरकार नए बजट में ऐसी कोई राहत मिडिल-क्लास नौकरीपेशा को देती है तो टैक्स-फ्री इनकम में बड़ा इजाफा होगा और लाखों टैक्सपेयर्स के अकाउंट में आने वाली इनकम बढ़ जाएगी।
संभावित टैक्स स्लैब:Assumed Revised Tax Slabs
टैक्स स्लैब (नए टैक्स रिजीम के तहत संभावित) | टैक्स रेट |
5 लाख रुपये तक | 0 प्रतिशत |
5 से 6 लाख रुपये तक | 5% (Tax rebate u/s 87A) |
6 से 9 लाख रुपये तक | 10% (Tax rebate u/s 87A on income up to Rs 8 lakh) |
9 से 12 लाख रुपये तक | 15 प्रतिशत |
12 से 15 लाख रुपये तक | 20 प्रतिशत |
15 लाख से ज्यादा | 30 प्रतिशत |
अभी 3 लाख रुपये की छूट और सेक्शन 87A की छूट के साथ 7.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है।
मौजूदा समय की बात करें तो 3 लाख रुपये की छूट की लिमिट के साथ, टैक्स-फ्री इनकम में कई कंपोनेंट रहते हैं। इनमें पहला 50, 000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसके अलावा सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट है जो 7 लाख और इससे कम की इनकम पर 25000 रुपये है। यानी इस डिडक्शन के बाद 7.5 लाख रुपये तक कमाने वाले किसी व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।
बजट 2024 में अगर बदले हालात (5 लाख रुपये तक छूट की सीमा)
अगर यह स्थिति बजट 2024 में बदलती है और टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई जाती है तो टैक्स-फ्री इनकम की लिमिट में बड़ा बदलाव होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये रहता है। सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट भी लागू होगी यानी 8 लाख रुपये और इससे कम सैलरी वाले लोगों को 25,000 रुपये की राहत मिल जाएगी। यानी 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 8.5 लाख रुपये की आय पर किसी तरह का इनकम टैक्स देय नहीं होगा।