सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने सभी ऑथराइज्ड बैंकों को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि हर सेंट्रल सिविल पेंशनर और फैमिली पेंशनर को हर महीने पेंशन पेमेंट स्लिप जरूर मिले। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में यहां बात कहीं है। यह आदेश इसलिए जारी किया गया है, क्योंकि CPAO को पेंशनर्स से उनकी स्लिप न मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

बैंक से क्या कहा गया?

CPAO ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को जारी पहले के निर्देश के बावजूद, कई पेंशनर्स को अभी भी डिटेल्ड पेंशन पेमेंट स्लिप नहीं मिल रही हैं।

फाइनेंस मिनिस्ट्री के नए OM में इस समस्या को ठीक करने के लिए ऑथराइज्ड बैंकों के सभी सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे हर महीने पेंशन या फैमिली पेंशन क्रेडिट होने के बाद पेंशन स्लिप जरूर जारी करें।

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बैंकों को ये स्लिप ईमेल समेत सभी उपलब्ध तरीकों से भेजनी होंगी। अगर किसी पेंशनर की ईमेल ID उपलब्ध नहीं है, तो बैंकों को इसे इकट्ठा करने और अपने रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कहा गया है ताकि स्लिप हर महीने डिजिटल रूप से भेजी जा सकें।

CPAO ने कहा कि यह सर्विस जरूरी है, ऑप्शनल नहीं, क्योंकि कई बुज़ुर्ग पेंशनर फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स रिकॉर्ड और शिकायत निवारण के लिए स्लिप पर निर्भर रहते हैं।

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क्यों जरूरी हैं पेंशन स्लिप?

पेंशन पेमेंट स्लिप में बेसिक पेंशन/फ़ैमिली पेंशन, डियरनेस रिलीफ (DR) ब्रेक-अप, एरियर या रिविजन, TDS कटौती और बैंक क्रेडिट डिटेल्स शामिल हैं।

कई पेंशनर के लि (खासकर 70 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए) यह स्लिप इस बात का एकमात्र मंथली रिकॉर्ड बन जाती है कि क्या क्रेडिट किया गया है और कुछ कटौती क्यों की गई हैं।

पहले के सर्कुलर का किया जिक्र

नए OM में CPAO के फरवरी 2024 के सर्कुलर का भी ज़िक्र है, जिसमें यही निर्देश जारी किए गए थे। चूंकि शिकायतें जारी रहीं, इसलिए अथॉरिटी ने अब निर्देशों को दोहराया है और बैंकों को याद दिलाया है कि पेंशन स्लिप समय पर जारी करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से CPPC की है।

अब पेंशनर क्या करें?

– पक्का करें कि पेंशन देने वाले बैंक के साथ उनकी ईमेल ID अपडेटेड हो।

– दिसंबर 2025 से रेगुलर मंथली पेंशन स्लिप चेक करें।