केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने इसमें बताया है कि किन्हें 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलेगी, आइए जानते हैं…

किसे मिलेगी 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी?

हमारे सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक आदेश के जरिए स्पष्ट किया है कि केवल वे केंद्र सरकार के लोक सेवक जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलेगी।

सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा

यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी – जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों या समाजों से जुड़े कर्मचारियों के कर्मचारी।

आदेश में क्या कहा गया है?

कार्मिक और लोक शिकायत विभाग के आदेश में कहा गया है कि उसे “संदर्भ/आरटीआई आवेदन आदि प्राप्त होते रहते हैं जिनमें स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि क्या उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान सोसाइटियों, बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, आरबीआई, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों आदि पर लागू होता है और यदि नहीं, तो ये संगठन किन नियमों के तहत शासित होते हैं”।

आदेश में कहा गया है कि कार्मिक और लोक शिकायत विभाग, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है।

विभाग ने स्पष्ट किया कि “ये नियम सोसाइटियों, बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, आरबीआई, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों आदि पर लागू नहीं होते”। इसमें आगे कहा गया है कि “इस विषय पर कोई भी प्रश्न, जिसमें यह भी शामिल है कि ऐसे संगठन किन नियमों के तहत शासित होते हैं, संबंधित संगठन/संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को संबोधित किया जाना चाहिए”।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ाई ग्रेच्युटी की सीमा

केंद्र सरकार ने 30 मई को एक सर्कुलर जारी करके बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन के 50 फीसदी तक पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया।

नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए मूल वेतन के 50 फीसदी तक पहुंचने पर सभी भत्तों में 25% की वृद्धि होती है। नियमों के अनुरूप, केंद्र ने विभिन्न भत्तों में वृद्धि के साथ-साथ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी सीमा में भी संशोधन की घोषणा की।

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कौन है 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के लिए पात्र?

वे सिविल सेवक जो केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी हैं और CCS (पेंशन) नियम, 2021, या CCS (NPS के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अधीन हैं।