केंद्र सरकार ने अभी तक 42 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए हैं, जिससे करीब 12 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा कवरेज मिल रहा है। केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए इस योजना के पात्रता दिशा-निर्देशों में लगातार बदलाव करती रही है।

सरकार ने शुरुआत में समाज के वंचित वर्गों के लाभार्थियों के लिए यह योजना शुरू की थी, जिसमें लाभार्थी परिवारों की पहचान 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आधार पर की गई थी। इस योजना का विस्तार जनवरी 2022 में 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया गया।

इस योजना के तहत पिछले वर्ष मार्च में पात्रता मानदंडों में और ढील दी गई थी। ताकि लगभग 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को योजना के दायरे में लाया जा सके।

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70 वर्ष से ज्यादा आयु के सीनियर सिटीजन को योजना का लाभ

पिछले साल 29 अक्टूबर 2024 को योजना के शुभारंभ के बाद से सबसे बड़ी घोषणा की गई थी। सरकार ने 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया।

सीजीएचएस कार्ड वाले सरकारी पेंशनभोगी भी आते है पीएम-जेएवाई के अंतर्गत

राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर पेंशनभोगी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, आयुष्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। शर्त बस यह है कि उन्हें आयुष्मान योजना या अपनी मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना जैसे सीजीएचएस या ईसीएचएस का उपयोग करना होगा।

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एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए निर्धारित सीमा क्या है?

अन्य परिवारों की तरह, सीजीएचएस लाभार्थी परिवार भी फैमिली फ्लोटर के आधार पर 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवरेज के पात्र हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता वाले परिवारों के मामले में, यह सीमा 10 लाख रुपये तक हो जाती है (परिवार के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 5 लाख रुपये अलग से लिए जा सकते हैं)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

प्रश्न: मैं 70 वर्ष से ज्यादा उम्र का एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूं और मेरे पास सीजीएचएस कार्ड है। क्या मैं भी इस योजना में अपना नामांकन करा सकता हूं?

उत्तर: हां, आप पात्र हैं। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार, किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाने वाले नागरिकों को अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत मिलने वाले लाभों में से किसी एक को चुनना होगा यानी आपके पास अगर CGHS है, तो आपको CGHS और आयुष्मान भारत PM-JAY में से किसी एक को चुनना होगा।

प्रश्न: अगर मेरे माता-पिता AB PM-JAY चुनते हैं और अपनी मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य योजना छोड़ देते हैं, तो क्या उनकी पिछली सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना में वापस जाने का कोई प्रावधान है?

उत्तर: नहीं, एक बार जब आपके माता-पिता AB PM-JAY योजना चुन लेते हैं और अपनी मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य बीमा छोड़ देते हैं, तो वे वापस नहीं जा सकते।

क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)?

यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी) को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।