साधारण एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी कर कानून का वादा करते हुए वित्त मंत्री अरुए जेटली ने आज कहा कि सरकार को उम्मीद है कि नयी जीएसटी प्रणाली अगले वित्त वर्ष से लागू हो जाएगी, साथ ही भरोसा जताया कि प्रत्यक्ष कर संबंधी लंबित मामलों का जल्दी समाधान होगा।
जेटली ने भरोसा जताया कि संसद के अगले सत्र में जीएसटी राज्य सभा में भी पारित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि यह एक अप्रैल 2016 से ही लागू हो क्योंकि यह कारोबार से जुड़ा कर है और यह किसी भी महीने की पहली तारीख से लागू हो सकता है।
उन्होंने कहा ‘‘कांग्रस पार्टी नए कर में देरी करने की कोशिश कर रही है लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यह लेनदेन से जुड़ा कर है न कि आयकर।’’
जेटली ने सिंगापुर और हांगकांग की चार दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा ‘‘इसलिए यह किसी भी महीने लागू हो सकता है। एक अप्रैल से देरी होने का मतलब यह नहीं है कि अगले साल एक अप्रैल से लागू होगा। ऐसा सिर्फ आयकर में होता है।’’
प्रत्यक्ष कर और वोडाफोन समेत कुछ विदेशी कंपनियों के संबंध में लंबित मामलों के संबंध में जेटली ने कहा कि पहले के ज्यादातर मामलों को तेज न्यायिक प्रक्रिया या विशेषज्ञ समितियों के जरिए सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा ‘‘मैं आपको यह नहीं बता सकता कि प्रक्रिया क्या होगी लेकिन मेरा लक्ष्य समाधान का है।’’
आसान कर प्रणाली का वादा करते हुए उन्होंने इस तरह की सोच को भी खारिज किया कि सरकार लंबे समय से इनके निपटारे पर विचार कर रही है लेकिन ऐसा नहीं कर सकी है।