उद्योगपति अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के पर्सनल अकाउंट्स को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई करने के फैसले को सही ठहराया गया था। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, मामले को अभी सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाना बाकी है।

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अनिल अंबानी की याचिका बॉम्बे HC ने खारिज की

3 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने SBI के फैसले को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि याचिका में कोई दम नहीं है। SBI ने इस वर्ष की शुरुआत में इन अकाउंट्स को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई किया था, जिसमें उसके द्वारा दिए गए लोन की शर्तों का उल्लंघन करके ट्रांज़ैक्शन करके फंड की हेरा-फेरी का आरोप लगाया गया था।

PTI के अनुसार, अंबानी ने HC का रुख करते हुए कहा कि बैंक ने नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, क्योंकि उसने उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया। पिटीशन में दावा किया गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन ऑर्डर पास किए गए थे, उन्हें शुरू में नहीं दिए गए थे और 6 महीने बाद ही दिए गए थे।

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कई बैंकों ने RCom अकाउंट को ‘फ्रॉड’ बताया

एसबीआई के अलावा, IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत दूसरे बैंकों ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस के अकाउंट को ‘फ्रॉड’ बताया है।

अंबानी से जुड़े ठिकानों पर CBI ने ली तलाशी

बैंक ने इस वर्ष सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में शिकायत दर्ज कराई, जिसने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी के घर से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली। CBI ने कहा कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित हेराफेरी के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने के बाद शिकायत दर्ज की थी।