DGCA Orders airlines to provide seat to children: हवाई सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए एयरलाइन कंपनियां यूं तो लगातार नई-नई कोशिशें करती रहती हैं। लेकिन कई चीजों में एयरलाइन कंपनियां मनमानी कर रही हैं। चाहें बात टिकट के दाम की हो या फिर बच्चों को सीट दिए जाने की। अब DGCA ने मंगलवार (23 अप्रैल 2024) को एक नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि एयरलाइन्स को 12 साल तक के बच्चों को सीट प्रोवाइड करानी होगी।

DGCA ने अपने आदेश में कहा, ‘एयरलाइन्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने माता पिता/गार्जियन के साथ उसी PNR पर ट्रैवल कर रहे 12 साल तक के बच्चों को कम से कम एक सीट मिले। इसके अलावा सीट दिए जाने का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा।’

बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट आवंटित नहीं की गई थी। यह निर्देश ऐसे मामलों की पृष्ठभूमि में आया है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ‘एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता/ अभिभावकों में कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए।’

इस संबंध में नियामक ने अनुसूचित एयरलाइनों के सेवाओं और शुल्क को अनियंत्रित करने के संबंध में जारी अपने परिपत्र को संशोधित किया है। मानदंडों के अनुसार तरजीही सीट आवंटन, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए शुल्क लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है। डीजीसीए ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइनों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं और ये अनिवार्य नहीं हैं।