Aadhaar-PAN Link latest news (July 19): आधार-पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। और कई पैनधारक अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने Aadhaar को PAN से लिंक नहीं करवाया और उनका पैक कार्ड रद्द हो गया। PAN रद्द होने के बाद कई NRI/OCIs ने अपने परमानेंट अकाउंट नंबर के रद्द होने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाए। अब आखिरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए नए सुझाव दिए हैं।

टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक जिन नॉन-रेजिडेंट इंडियंस और विदेशी नागिरकों का पैन, आधार से लिंक ना होने के कारण इनवैलिड हो गया है उन्हें पैन को वैलिड कराने के लिए ज्यूरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर (JAO) को अपने रेजिडेंशियल स्टेटस का प्रूफ जमा कराना होगा।

जिन NRI और OCI ने टैक्स डिपार्टमेंस को अपने रेजिडेंशियल स्टेटस सबमिट कर दिया है, उनके लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी नहीं है। हालांकि, कई NRI ने शिकायत की है कि 30 जून तक आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद उनका पैन इनवैलिड हो गया है।

Aadhaar-PAN Link: स्पष्टीकरण

टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर किसी NRI ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर में कोई ITR फाइल किया है जो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस विभाग के पास जमा हो चुका या है। या फिर उन्होंने ज्यूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर (JAO) के पास अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सबमिट किया हु है।

सिर्फ उन NRI का पैन ही इनवैलिड हुआ है जिन्होंने इन दोनों में से एक भी क्राइटीरिया पूरा नहीं किया है।

NRI को क्या करना चाहिए?

जिन NRIs का पैन इनवैलिड हो गया है उन्हें अपने सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स के साथ अपना रेजिडेंशियल स्टेटस JAO के पास जमा कराने होंगे। और पैन डेटाबेस में अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को अपडेट करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी।

कहां मिलेगी JAO की डिटेल?

इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO पर जाकर JAO की जानकारी पाई जा सकती है।

किसका पैन हुआ है इनवैलिड?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जिन OCI/विदेशी नागरिकों ने रेजिटडेंट स्टेटस के तहत पैन अप्लाई किया है और उनका JAO पास रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट नहीं कराया है, उनका पैन इनवैलिड हो गया है। या ऐसे लोग जिन्होंने पिछले तीन असेसमेंट ईयर में कोई ITR फाइल नहीं किया है उनके पैन को रद्द किया गया है।

इनवैलिड पैन के साथ ITR किया जा सकता है रद्द?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी साफ किया है कि इनवैलिड पैन का मतलब इनऐक्टिव पैन नहीं है।

कोई भी व्यक्ति पैन इनवैलिड होने पर भी ITR फाइल कर सकता है। हालांकि, इनवैलिड पैन के साथ आईटीआर फाइल करने के कुछ नतीजे जरूर होंगे।

  • इनवैलिड पैन वाले ITR पर पेंडिंग रिफंड और ऐसे रिफंड पर मिलने वाला ब्याज नहीं मिलेगा।
  • section 206AA के तहत इनवैलिड पैन के लिए हाई रेट पर TDS काटा जाएगा।
  • section 206CC के तहत हाई रेट पर TCS कलेक्ट किया जाएगा।