7th Pay Commission latest news, 7th Pay Commission, 7th Pay Commission update: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 28 फरवरी तक का दिन काफी अहम है। अगर रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस दिन तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया तो पेंशन में दिक्कत आ सकती है।
दरअसल, पेंशनभोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत हर साल पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। इसके जरिए अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है। अगर ये प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया तो पेंशन रुक सकती है।
आपको बता दें कि हर साल 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। लेकिन बीते साल कोरोना की वजह से इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। इसके बाद एक बार फिर इसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई। अब इस डेडलाइन को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की ये आखिरी डेडलाइन है।
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कहां करा सकते हैं जमा: ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस-95 के पेंशनभोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और नजदीक के डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को जमा करा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देशभर में 3.65 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) पर और उमंग ऐप भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं।
हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र घर से जमा कराने की सेवा शुरू की है। इन पहलों से लगभग 67 लाख ईपीएस पेंशनधारक लाभान्वित होंगे, जिनमें से लगभग 21 लाख विधवा/ विधुर, बच्चे और अनाथ पेंशनधारक हैं।