7th Pay Commission: बजट 2019 में मध्यम वर्ग, किसानों से लेकर श्रमिकों पर विशेष फोकस किया गया है। शुक्रवार को आए बजट में करदाताओं को बड़ी छूट देते हुए 5 लाख तक की सालाना आय को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कामगारों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आयोग की सिफारिश को जल्द से जल्द लागू किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि नैशनल पेंशन स्कीम को बेहतर किया गया। इसके तहत, अब कर्मचारियों की अंशदान को 10 पर्सेंट ही बरकरार रखते हुए सरकार के योगदान को 4 पर्सेंट से बढ़ाकर 14 पर्सेंट कर दिया गया। वहीं, कामगारों को दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतर सीमा को 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया।

वहीं, वेतन की अधिकतम सीमा को 10 हजार रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 21 हजार रुपया महीना कर दिया गया। वहीं, ग्रेच्युटी की भुगतान की सीमा को 10 लाख से बढाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। हर श्रमिक के लिए अब न्यूनतम पेंशन को भी 1 हजार रुपये कर दिया गया। गोयल ने बताया कि बीते 5 साल में सभी वर्गों के मजदूरों की न्यूनतम आय में 42 पर्सेंट का इजाफा हुआ।

Budget 2019

ईएसआई की सुरक्षा पात्रता की सीमा को भी बढ़ाकर 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया। वहीं, आंगनबाड़ी और आशा योजना के कार्मिकों के मानदेय में भी 50 पर्सेंट का इजाफा हुआ है। इसके अलावा, सर्विस के दौरान किसी कामगार की मृत्यु पर ईपीएफओ द्वारा ढाई लाख के बजाए 6 लाख रुपये तक देना सुनिश्चित किया गया है।

वित्त मंत्री ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन नाम की पेंशन योजना का भी ऐलान किया। इस योजना का लाभ उनको मिलेगा, जिनकी आय 15 हजार रुपये से कम है। इस पेंशन स्कीम के तहत, काम करने की उम्र में एक छोटी सी रकम हर महीने देने पर 60 साल की उम्र से 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलगी।

योजना के मुताबिक, 29 की उम्र में इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को बस प्रति महीने 100 रुपये देना होगा। 60 साल की उम्र तक यह अंशदान करने के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं, 18 साल की उम्र से पेंशन योजना में शामिल होने वालों को महज 55 रुपये महीने का अंशदान देना होगा।

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