New GST Rate: जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में आखिरकार उम्मीद के मुताबिक, जीएसटी सुधार पर बड़ा फैसला ले लिया गया। 56वीं जीएसटी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने की। बैठक में सरकार ने 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़े जीएसटी सुधार की घोषणा की। इसका मकसद, मौजूदा जीएसटी स्लैब की रीस्ट्रक्चरिंग करना था। जीएसटी परिषद की बैठक में क्या-कुछ निकलकर सामने आया, जीएसटी सुधार से जुड़े हर अपडेट यहां पढ़ें लाइव…
जीएसटी क्या है?
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है। इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ‘वस्तु एवं सेवा कर’ को देश के संविधान में 122वें संशोलधन विधेयक के जरिए लाया गया। आपको बता दें कि दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है। यहां पढ़ें पूरी खबर
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GST से जुड़े आम सवाल (FAQs)
सवाल: GST नंबर क्या होता है?
जवाब: GSTIN (GST Identification Number) 15 अंकों का यूनिक नंबर है, जो हर पंजीकृत व्यापारी को मिलता है।
सवाल: क्या हर किसी को GST रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है?
जवाब: अगर सालाना कारोबार ₹40 लाख (सेवा क्षेत्र में ₹20 लाख) से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
सवाल: GST लागू होने से आम आदमी को क्या फर्क पड़ा?
जवाब: रोजमर्रा की जरूरी चीज़ें सस्ती हुईं, लेकिन लग्जरी और सर्विस महंगी हो गईं।
कितने सस्ते होंगे स्मार्ट टीवी?
गौर करने वाली बात है कि 43 इंच से बड़ा स्मार्ट टीवी, अभी 28% जीएसटी में शामिल है। और अगर टीवी को 18% टैक्स स्लैब में लाया जाता है तो बाजार में टीवी की कीमतें करीब 10 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी। यानी अनुमान के मुताबिक, टीवी का प्राइस करीब 3-4000 रुपये तक कम हो सकता है।
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GST Meeting LIVE Updates: सस्ते होंगे एसी, टीवी, फ्रिज
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर होम अप्लायंसेज जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि की कीमतें कम हो सकती हैं। जी हां, दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले अगर ऐसा होता है तो आम लोगों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी।
GST Meeting LIVE Updates: जीएसटी 2.0 सुधारों से राज्यों को होगा लाभ – एसबीआई रिसर्च
एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि प्रस्तावित जीएसटी 2.0 सुधार राज्यों की वित्तीय स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उन्हें अधिक लाभ पहुंचाएंगे।क्योंकि, जीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से शेयर किया जाता है और केंद्र के हिस्से का 41% राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है, इसलिए रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि राज्यों को FY26 में करीब 14.1 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।इसमें कहा गया है कि हालांकि तत्काल दर में कटौती से महीने-दर-महीने 3-4% की अल्पकालिक गिरावट (लगभग 5,000 करोड़ रुपये या 60,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) हो सकती है, लेकिन रेवेन्यू में आम तौर पर 5-6% मासिक ग्रोथ के साथ सुधार होता है।
GST Meeting LIVE Updates: 5% टैक्स स्लैब में ये वस्तुएं आ सकती है
प्रस्ताव के मुताबिक, 12% की कैटेगिरी में आने वाली 99% वस्तुएं जैसे मक्खन, फलों के रस और सूखे मेवे 5% टैक्स स्लैब में आ जाएंगी।
GST Meeting LIVE Updates: आंध्र प्रदेश ने जीएसटी प्रस्ताव का किया समर्थन
सीएनबीसी-टीवी18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा, “हमने जीएसटी प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया है। इससे आम आदमी को मदद मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा।”
नोमुरा ने इस बात फोकस किया कि बिस्कुट, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल जैसी वस्तुओं पर मौजूदा समय में 18% टैक्स लगता है, यदि टैक्स की दर घटाकर 5% कर दी जाए तो इन कैटेगिरी में बड़े निवेश वाली कंपनियों को भौतिक बेनिफिट हो सकता है।
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जीएसटी के फायदे
एक राष्ट्र, एक टैक्स- पूरे देश में कर व्यवस्था समान हो गई। उपभोक्ताओं को राहत- टैक्स के दोहराव से छुटकारा मिलने पर कई चीजें सस्ती हुईं।
जीएसटी सुधारों पर फोकस
जीएसटी काउसलिंग की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में हो रही है। केंद्र जीएसटी सुधारों पर जोर दे रहा है, जिसमें 12% और 28% कर स्लैब को पूरी तरह से हटाकर केवल दो टैक्स स्लैब (5% और 18%) को रखा जाएगा।
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जीएसटी का स्ट्रक्चर
भारत में जीएसटी को तीन हिस्सों में बांटा गया है:
CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर): केंद्र सरकार को मिलने वाला टैक्स।
SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर): राज्य सरकार को मिलने वाला टैक्स।
IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर): जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या सेवा जाती है, तब लगाया जाने वाला टैक्स।
किन सेक्टर्स पर होगा फोकस
56वीं जीएसटी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस बैठक में चार सेक्टरों ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट, इंश्योरेंस पर फोकस होने की उम्मीद है।
क्या-क्या होगा सस्ता-मंहगा?
जीएसटी से 36 कैंसर रोधी दवाओं को पूरी तरह से छूट देने की योजना शामिल है। काउंसिल ने सितंबर 2024 में कुछ कैंसर दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया था। संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक, रिन्यूएबल एनर्जी इक्यूपमेंट पर 12% के बजाय 5% जीएसटी लग सकता है। तंबाकू और अन्य लग्जरी सामान जैसे ‘सिन’ उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया जा सकता है।
