New GST Rate: जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में आखिरकार उम्मीद के मुताबिक, जीएसटी सुधार पर बड़ा फैसला ले लिया गया। 56वीं जीएसटी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने की। बैठक में सरकार ने 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़े जीएसटी सुधार की घोषणा की। इसका मकसद, मौजूदा जीएसटी स्लैब की रीस्ट्रक्चरिंग करना था। जीएसटी परिषद की बैठक में क्या-कुछ निकलकर सामने आया, जीएसटी सुधार से जुड़े हर अपडेट यहां पढ़ें लाइव…
जीएसटी क्या है?
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है। इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ‘वस्तु एवं सेवा कर’ को देश के संविधान में 122वें संशोलधन विधेयक के जरिए लाया गया। आपको बता दें कि दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है। यहां पढ़ें पूरी खबर
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GST से जुड़े आम सवाल (FAQs)
सवाल: GST नंबर क्या होता है?
जवाब: GSTIN (GST Identification Number) 15 अंकों का यूनिक नंबर है, जो हर पंजीकृत व्यापारी को मिलता है।
सवाल: क्या हर किसी को GST रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है?
जवाब: अगर सालाना कारोबार ₹40 लाख (सेवा क्षेत्र में ₹20 लाख) से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
सवाल: GST लागू होने से आम आदमी को क्या फर्क पड़ा?
जवाब: रोजमर्रा की जरूरी चीज़ें सस्ती हुईं, लेकिन लग्जरी और सर्विस महंगी हो गईं।
New GST Rate, Council Meeting Live: इन पेट्रोल और डीजल कार पर 40% जीएसटी
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1,200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल कार और 1,500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कार पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
सभी वाहन कलपुर्जों पर 18% जीएसटी
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी वाहन कलपुर्जों पर 18% की दर से टैक्स लगेगा।
छोटे व्यवसायों को बनाएगा सशक्त – रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में राहत लाने के लिए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की है। कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कर दरों में कमी के साथ, यह सुधार जीवन को आसान बनाएगा, व्यापार करने में आसानी को और मज़बूत करेगा, छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाएगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। मैं इस साहसिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करता हूं।
सभी क्षेत्रों को राहत देने के लिए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा
New GST Rate, Council Meeting Live: इन मोटरसाइकिल पर लगेगा 40% जीएसटी
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 350CC से अधिक की मोटरसाइकिलों और निजी इस्तेमाल के विमानों पर 40% जीएसटी लगेगा।
New GST Rate, Council Meeting Live: तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद के सभी सदस्य बड़े तर्कसंगत उपायों पर सहमत हुए। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि सेवाओं पर संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। चुनिंदा तंबाकू और पान मसाला उत्पादों को छोड़कर, वस्तुओं पर नई दरें भी उसी तारीख से लागू होंगी।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, अनिर्मित तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर मौजूदा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर दरें लागू रहेंगी। क्षतिपूर्ति उपकर खाते के तहत बकाया लोन और ब्याज दायित्वों का पूरी तरह से भुगतान होने तक ये दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
New GST Rate, Council Meeting Live: 5% जीएसटी ब्रैकेट के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं
वित्त मंत्री ने कहा कि हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर और अन्य घरेलू सामान 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे।
भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी – पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा इससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगा। किसानों, MSME सेक्टर, मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।
आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगा- पीएम मोदी
New GST Rate, Council Meeting Live: 5% जीएसटी से जीरो पर जाने वाली वस्तुएं
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पनीर और सभी प्रकार की भारतीय ब्रेड को जीएसटी से छूट दी गई है और अब उन पर पहले की 5% की दर से कोई कर नहीं लगेगा। नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर भी कम दर से कर लगेगा।
राजस्व घाटे को लेकर राज्य चिंतित
जीएसटी काउंसिल बैठक में जीएसटी स्लैब संशोधन से राजस्व हानि पर विचार-विमर्श हो रहा है। राज्य सरकारें भी अपने राजस्व के नुकसान को लेकर चिंतित हैं।
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सीमेंट पर लगेगा इतना फीसदी जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है।
इन चीजों पर 18 फीसदी जीएसटी
सभी टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, एसी पर 18 प्रतिशत लगेगा।
रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते
कॉमन मैन और मिडिल क्लास आइटम में पूरी तरह से कटौती की गई है। नए स्लैब का मकसद लोगों को राहत देना है। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे।
अल्ट्रा हाइ टेंपरेचर, छेना, रोटी और खाकरा, पराठा सभी भारतीय खाने के समानों पर जीरो जीएसटी।
GST Meeting LIVE Updates: राजस्व घाटा
नये जीएसटी स्लैब से राजस्व हानि 93,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।
GST Meeting LIVE Updates: निर्मला सीतारमण ने मीडिया ब्रीफिंग शुरू की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नए स्लैब पर मीडिया ब्रीफिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ये सुधार “आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए” किए गए हैं।
जीएसटी काउंसिल फैसले कब से होंगे लागू
GST Council के सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी खत्म
GST Council की बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी खत्म कर दी गई है।
सरकार ने खत्म किए 12% और 28% टैक्स स्लैब
जीएसटी क्या है?
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ‘वस्तु एवं सेवा कर’ को देश के संविधान में 122वें संशोलधन विधेयक के जरिए लाया गया। आपको बता दें कि दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है।
जीएसटी संशोधन से राजस्व में 10 से 12% की कमी आ सकती है
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा, “प्रस्तावित सुधार हमारे जीएसटी रेवेन्यू में 10-12% और कमी ला सकता है। इसलिए, जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री के रूप में, मेरा मानना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजकोषीय स्थिरता के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करना महत्वपूर्ण है।”
GST Meeting LIVE Updates: पहले दिन रजिस्ट्रेशन, रिफंड और अन्य फैसले
सीएनबीसी टीवी-18 की रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल ने गैर-रिस्क वाले कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन अवधि घटाकर 3 दिन करने का निर्णय लिया है। 2.5 लाख रुपये से कम मासिक देनदारी वाले कारोबार के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि काउंसिल ने रिस्क विश्लेषण के आधार पर निर्यातकों को 7 दिनों की अवधि में रिफंड का निर्णय लिया है।
GST Meeting LIVE Updates: कर्नाटक के वित्त मंत्री ने की अतिरिक्त शुल्क की मांग
कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण राज्य के राजस्व नुकसान की रक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग की है।
इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने कहा था कि उनके अनुमान के अनुसार, राज्य को अपने रेवेन्यू में सालाना 15,000 करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि राजस्व में कमी से उसकी सरकार चलाने की क्षमता प्रभावित होगी।
GST Meeting LIVE Updates: जीएसटी काउंसिल ने दोहरे टैक्स स्लैब को मंजूरी दी
रिपोर्टों के अनुसार, जीएसटी काउंसिल ने 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, काउंसिल ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है।
GST Meeting LIVE Updates: कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल ने राजस्व हानि का मांगा अनुमान
जीएसटी दरों में बदलाव के कारण राज्य सरकारें अपने राजस्व नुकसान को लेकर चिंतित हैं। कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों ने जीएसटी काउंसिल से जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण होने वाले अपने राजस्व नुकसान का अनुमान मांगा है।
तेलंगाना और सिक्किम जैसे अन्य राज्यों ने भी परिषद से अपने-अपने राज्यों के राजस्व घाटे का अनुमान मांगा होगा। जीएसटी काउंसिल ने राज्यों की मांगों पर विचार किया है।
AC कितना सस्ता होगा?
अभी एसी खरीदने पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है। अगर इसे 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाया जाता है तो AC की कीमत में सीधे तौर पर 6-7 प्रतिशत से ज्यादा की कमी देखने को मिल सकती है। नए स्लैब में शामिल होने के बाद एसी की कीमतों में 2000-4000 रुपये की गिरावट हो सकती है।
GST काउंसिल के सदस्यों में कौन-कौन?
जीएसटी परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व और वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों द्वारा नामित मंत्री शामिल होते हैं जो वित्त या टैक्सेशन के प्रमुख होते हैं। राज्य में इमरजेंसी की स्थिति में राज्य का राज्यपाल सदस्य को नामांकित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की प्रमुख हैं जबकि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी GoM के संयोजक हैं।
कारोबारों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के उपायों को मिली मंजूरी
NDTV को बुधवार को सूत्रों ने बताया कि GST काउंसिल ने कारोबारों पर अनुपालन का बोझ कम करने के उपायों को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत उपायों में MSME और स्टार्टअप्स के लिए रजिस्ट्रेशन का समय 30 दिनों से घटाकर केवल 3 दिन करना शामिल है। निर्यातकों के लिए स्वचालित GST रिफंड के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
GST Meeting LIVE Updates: इन सेक्टर्स पर फोकस रहने की उम्मीद
टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, रिन्यू एनर्जी, मोटर वाहन, हैंडीक्राफ्ट, एग्री, हेल्थ और इश्योरेंस समेत कम से कम 8 सेक्टर्स को दरों में बदलाव से सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
