Rahul Gandhi आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई उसके बाद उन्हें लोकसभा हाउसिंग कमेटी की तरफ से उन्हें 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। मगर राहुल गांधी की परेशानियां यहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि उनके सांसदी और घर जाने के बाद अगला नंबर उनकी कार का है जो बहुत जल्द बेकार हो सकती है।

मामला दरअसल, सोशल मीडिया का है जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी जिस कार को ड्राइव कर रहे हैं उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है जिसके लिए उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से चालान किए जाने की अपील की है।

भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने जो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की कार ड्राइव करते हुए फोटो डाली है और उसके फोटो के साथ उन्होंने कार की डिटेल जारी की गई है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, “दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, पूर्व सांसद राहुल गांधी DL9CQ5112 नंबर वाली कार को ड्राइव कर रहे हैं जिसका पॉल्युशन सर्टिफिकेट 27 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गया है। कृपया चालान भेजें”।

Tajinder Pal Singh Bagga tweet Rahul Gandhi

तेजिंदर पाल बग्गा ने राहुल गांधी द्वारा द्वारा ड्राइव की जा रही इस कार के सिर्फ पॉल्युशन की तरफ ध्यान दिलाया है लेकिन कार की डिटेल देखने पर पता लगता है कि ये राहुल गांधी जिस कार को ड्राइव कर रहे हैं उसका न सिर्फ पॉल्युशन सर्टिफिकेट खत्म हुआ है बल्कि उस कार को 15 साल पूरे होने में महज 4 दिन बचे हैं जिसके बाद वो कार दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकेगी।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की जिस कार की डिटेल तेजिंदर पाल बग्गा ने शेयर की है उसकी डिटेल इस प्रकार हैं।

Rahul Gandhi car details
Rahul Gandhi car details
  • कार का नंबर DL9CQ5112
  • ओनर का नाम- साफ अंकित नहीं है।
  • रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी- द्वारका दिल्ली
  • व्हीकल क्लास- मोटर कार (एलएमवी)
  • फ्यूल टाइप- पेट्रोल
  • इमिशन नॉर्म्स- भारत स्टेज ।।।
  • व्हीकल की उम्र- 14 साल 11 महीने
  • व्हीकल स्टेटस- एक्टिव
  • रजिस्ट्रेशन डेट- 2 अप्रैल 2008
  • फिटनेस वैलिट डेट- 1 अप्रैल 2023
  • इंश्योरेंस वैलिड डेट- 24 सितंबर 2023
  • पॉल्युशन सर्टिफिकेट 27 जनवरी 2023

15 साल पुरानी गाड़ी के लिए क्या क्या है नियम ?

दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदूषण को मद्देनजर, दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के चलने पर रोक लगाई गई है। अगर दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ी चलती हुई पाई जाती है तो भारी चालान के साथ गाड़ी सीज करने का प्रावधान भी है।

Pollution certificate

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के मुताबिक, अगर आप PUC सर्टिफिकेट के बिना दिल्ली की सड़कों पर कार चला रहे हैं तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर ये कार राहुल गांधी की है तो सांसदी के साथ बंगला जाने के बाद अब वो कार से भी हाथ धो सकते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो चुकी है और सोशल मीडिया यूजर इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।