दिल्ली एनसीआर में फिर से वायु गुणवत्ता सूचकांक के ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज 3 नियमों को वापस लागू कर दिया है। रविवार और सोमवार को उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिससे कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य तक गिर गई थी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) केंद्र सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है जिसने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों, जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिले शामिल हैं, सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जीआरएपी 3 मानदंडों को सख्ती से लागू किया है।

GRAP स्टेज 3 में BS4 डीजल, BS3 डीजल कारों पर प्रतिबंध

ग्रैप स्टेज 3 को दोबारा लागू करने की पुष्टि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर)पर की, जिसमें अगले आदेश तक दिल्ली में बीएस4 डीजल और बीएस3 पेट्रोल कारों (एलएमवी) के चलने पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया था। इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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इन कामों पर भी लगा पूरी तरह प्रतिबंध

बीएस4 डीजल और बीएस3 पेट्रोल कारों के अलावा, सीएक्यूएम ने स्टोन क्रशर के उपयोग सहित गैर-जरूरी निर्माण और डिमोलेशन कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में सभी खनन कार्यों को बंद करने का भी निर्देश दिया है। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

कैसे काम करता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ?

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना है जो सर्दियों के मौसम के दौरान क्षेत्र में लागू की जाती है। यह कार्यों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है: स्टेज 1 में ‘खराब’ (AQI 201-300); स्टेज II – ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400); स्टेज III – ‘गंभीर’ (AQI 401-450); और स्टेज IV – ‘गंभीर प्लस’ (AQI>450) शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स से मिले आंकड़ों के आधार पर इन चारों स्टेज को लागू किया जाता है, जिसमें  कई तरह के प्रतिबंध शामिल होता हैं।