उपहार अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 साल जेल की सजा सुनाई

अपने साल 2015 के फैसले की समीक्षा करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा हादसा मामले के संबंध में गोपाल अंसल को एक साल जेल की सजा सुनाई है। अंसल को कोर्ट ने चार हफ्तों के अंदर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। अंसल ने अपनी चार साल की जेल की सजा में से चार महीने की सजा काटी थी जिसे बाद इसे बदल दिया गया। अब उन्हें

अपनी बाकी की सजा जो कि 6 महीने की है, उसे भुगतना होगा। हालांकि सुशील अंसल की उम्र देखते हुए उनकी सजा माफ कर दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या सुशील अंसल और गोपाल अंसल को सजा दी जाए या जुर्माना लेकर जेल की सजा माफ की जाए। 18 साल पुराने चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट ने CBI और पीड़ितों की पुनर्विचार याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिए थे। CBI ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा था कि कोर्ट में उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, इसलिए न्याय नहीं हुआ। इसलिए CBI की मांग थी कि मामले पर दोबारा विचार किया जाए। आपको बता दें कि नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश सुनाया था, और कहा था कि जुर्माना न देने की सूरत में 2 साल जेल की सजा दी जाएगी। गौरतलब है कि फिल्म ‘बॉर्डर’ के प्रदर्शन के दौरान उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड में 59 दर्शकों की मौत हुई थी।

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