Truck Driver Hadtal: सरकार (amit shah) के हाल ही में पास किए गए नए ‘हिट-एंड-रन’ कानून (hit and run new kanoon) को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नए कानून (hit and run kanoon) के तहत सड़क दुर्घटना के मामलों (hit and run law) में सात लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन (truck driver protest) किया। प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल (driver hadtal) खत्म होने के बाद भी कई जगहों पर आज पेट्रोल पंप बंद नजर आए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने कहा कि इन प्रावधानों की वजह से ट्रक ड्राइवरों (truck driver) को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है इसलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि, इन प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। सोमवार को शुरू हुई यह देशव्यापी हड़ताल (truck driver) मंगलवार को समाप्त हुई। अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद ट्रक चालकों ने हड़ताल (ruck driver hadtal) वापस ले ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (ajay bhalla) ने कहा कि हिट एंड रन कानून (hit and run law) के संबंध में नया नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है और केंद्र इसे लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगा।