Bahraich Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच हिंसा (supreme court on bahraich) के आरोपियों पर कल तक बुलडोजर (bulldozer) नहीं चलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बुधवार तक कार्रवाई ना करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बीआर गवई (justice br gavai) ने कहा, ‘आप इस अदालत द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं। यदि वे (uttar pradesh govt.) इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी पसंद है।’ वैसे हमने ये कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण है तो मेरे आदेश में वो भी साफ लिखा है।
