जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पति ने अपने नाबालिग बेटे को दिवाली के दिन घर आने की अनुमति देने का निर्देश मांगा था ताकि परिवार पूजा कर सके। इस अनुरोध का मां ने कड़ा विरोध किया।