New Delhi Station Stampede: हाईकोर्ट ने रेलवे और केंद्र को लगाई फटकार, पूछा – ओवरबुकिंग क्यों? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय रेलवे को कठघरे में खड़ा किया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने रेलवे से जवाब मांगते हुए तीखे सवाल किए।
कोर्ट ने कहा, “जब ट्रेन के हर डिब्बे में यात्रियों की निश्चित संख्या तय है, तो फिर क्षमता से ज्यादा टिकट क्यों बेचे जाते हैं? यही असली समस्या है!”
हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद रेलवे और केंद्र सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। इस हादसे में टिकटों की अंधाधुंध बिक्री और भीड़ प्रबंधन की लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।29 जनवरी को संगम पर हुई भगदड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि उस दिन शाम तक मेला क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक लोग मौजूद थे। इसके अलावा, प्रयागराज शहर में 2 करोड़ लोग और थे, जबकि कई और लोगों को होल्ड-अप क्षेत्र में रोक दिया गया था।
Delhi Railway Station Stampede: HC Slams Railways, Questions Overcrowding
The Delhi High Court has pulled up the Centre and Indian Railways over the recent stampede at New Delhi Railway Station that claimed 18 lives. Chief Justice D.K. Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela questioned why more tickets were sold than the train’s seating capacity.
“If there is a fixed passenger limit per coach, why are extra tickets being sold? This is the real issue,” the court remarked.
The court’s sharp criticism has put pressure on the Railways and the government to address overcrowding and ticketing mismanagement.