बेनामी संपत्ति रखने वालों पर मोदी सरकार ने कड़ा रुख अख्तयार कर लिया है। आयकर विभाग ने सोमवार को देशभर में 87 लोगों को नोटिस भेजा वहीं 42 लोगों की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया। सरकार ने ये आदेश आयकर विभाग के नई बेनामी विनिमय कानून के तहत जारी किए हैं। इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भारी जुर्माना और अधिकतम सात साल
जेल की सजा का प्रावधान हैं। मोदी सरकार द्वारा आठ नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद आयकर विभाग ने सार्वजनिक इश्तहार जारी किया जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया था कि अगर किसी व्यक्ति ने बिना हिसाब के पैसे जमा किए तो इसे बेनामी संपत्ति माना जाएगा। और ऐसे लोगों पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक आरोप लगेंगे। आयकर अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने गहन जांच के बाद 87 नोटिस जारी किए हैं और इस पूरी जांच के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक विश्लेषण रिपोर्ट का हवाला भी दिया। आयकर विभाग बेनामी संपत्ति के अधिनियम के तहत कई सम्मन जारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक कई और लोगों की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे।
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