दिल्ली में 2005 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन जेल के दौरान उनके बिताए गए समय को ही सजा मान लिया गया है। इसके अलावा बाकी आरोपियों मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजली को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अदालत
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