Pan Card : पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है अगर इस तारीख तक आप पैन-आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके पैन कार्ड का इनएक्टिव भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि, आपका पैन कार्ड किसी दूसरी वजह से इनएक्टिव है तो आप आसानी से इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में…
लिंक नहीं करने पर देना होगा इतना जुर्माना – अगर 1 अप्रैल के बाद 3 महीने तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 3 महीने बीतने के बाद 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं आपका पैन कार्ड इस दौरान इनएक्टिव भी किया जा सकता है।
कैसे पता करें PAN का स्टेटस – अगर आप अपने पैन कार्ड के एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में जानना चाहते है तो इसे घर बैठे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके लिए बस आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा।
>> आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉलम दिए गए हैं।
>> नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है। यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा।
>> डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा। आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा। रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।