ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को खत्म हुए कई काफी समय बीत चुका है। हालांकि, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटीआर असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आईटीआर फाइलिंग में गलती करने वाले टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग से नोटिस मिल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई कारणों से करदाताओं को नोटिस भेजता है। आइए जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस क्यों आते हैं और अगर नोटिस मिल जाए तो क्या करें?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर को कई तरह के नोटिस आते हैं। भरे गए टैक्स और टैक्सेबल इनकम में फर्क होने पर डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न में भारी-भरकम रिफंड क्लेम करना भी नोटिस की वजह बनता है। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते तो नोटिस आएगा। आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग के दौरान कम आय दिखाई है तो डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।

आईटीआर रिटर्न भरते समय आपने काउंटिंग गलत की है, फॉर्म सही से नहीं भरा है, ज्यादा नुकसान दिखाया है तो नोटिस आ सकता है। आपने बेसिक डिटेल्स नाम, पता, पैन, डेट ऑफ बर्थ आदि सही से नहीं भरा है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।

नोटिस आने पर क्या करें?

सबसे पहले टैक्स रिटर्न सही तरीके से और सही समय पर भरा जाना चाहिए। इसके बाद ध्यान रखिए कि आईटीआर और फॉर्म AS 26 में भरे गए इनकम टैक्स डिटेल्स में अंतर न हो। इसके अलावा बैंक अकाउंट में जमा और निकासी भी एक लीमिट में हो। अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट करते हैं तो उसकी जानकारी दीजिए।

चेक करें नोटिस का जवाब देने की समय सीमा: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मिलने पर पहले नोटिस सही से पढ़िए और नोटिस का कारण जानिए। फिर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा चेक करिए। समयसीमा के अंदर नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है।

फाइल किए गए रिटर्न और विभाग के पास उपलब्ध डेटा के बीच अंतर आने पर या तो आपको अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा या आपको पैसा वापस मिलेगा। अगर टैक्सपेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट द्वारा उठाई गई कर मांग से सहमत है, तो नोटिस के साथ भेजे गए चालान की मदद से एक्सट्रा टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।

नोटिस का सटीक जवाब देना जरूरी: नोटिस समझ में न आने पर किसी एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से मदद लेनी चाहिए। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का सटीक जवाब देना भी जरूरी होता है। अगर नोटिस किसी तरह की छानबीन को लेकर आया है तो आयकर विभाग की तरफ से मांगी गई सारी जरूरी जानकारी और दस्तावेज मुहैया कराएं। डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने पर आपको इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक जुर्माना भरना पड़ सकता है।