भारत में जरूरी डॉक्यूमेंट ज्यादातर ऑनलाइन हो चुके हैं, ई-आधार कार्ड, ई-पैन कार्ड का भी उपयोग होने लगा है। वहीं अब भारत में ई-पासपोर्ट लाने की तैयारी की जा रही है, इस साल के बजट के दौरान इसे जारी करने की बात कहा गया था। वहीं विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के अनुसार, भारतीय नागरिक निकट भविष्य में बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाओं के साथ ई-पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
क्या है ई-पासपोर्ट?
यह पासपोर्ट कॉपी से थोड़ा अलग है, इसमें यूजर की एक जरूरी जानकारी के साथ ही एक बायोमेट्रिक पहचान पत्र भी शामिल होता है। इसके साथ ही इसमें एक चिप सिस्टम होता है, जो पासपोर्ट यूजर्स की जानकारी सेव रखता है। बताया जा रहा है कि चिप के होने से पासपोर्ट को लेकर धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी। हालाकि यह पासपोर्ट समान्य पासपोर्ट के अन्य जानकारियों से अलग नहीं होगा।
ई-पासपोर्ट के लाभ
- लंबे समय तक कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, स्कैन करके जल्द ही एंट्री दे दी जाएगी।
- इसमें यूजर्स का डेटा सेव रहता है, इसलिए आपके नाम पर कोई दूसरा डुप्लीकेट पासपोर्ट नहीं बनवा सकता है।
- अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो चिप सिस्टम ऑथेटिफिकेशन मांगेगा।
- इससे डेटा मिटाया नहीं जा सकता है।
ई-पासपोर्ट की विशेषताएं
विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी के अनुसार, ई-पासपोर्ट में 41 सुरक्षा विशेषताएं हैं। यह आवेदक की उम्र के आधार पर 5 या 10 साल के लिए वैध होता है। इसमें एक लेमिनेटेड होलोग्राफिक तस्वीर होती है। इसमें यूजर्स की जनसांख्यिकीय जानकारी, वाहक की बायोमेट्रिक जानकारी, 10 अंगुलियों के निशान, आईरिस स्कैन, रंगीन फोटो और डिजिटल सिग्नेचर होता है।
ई-पासपोर्ट का उपयोग
आप ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल, विदेश जाने के साथ पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और सरकारी दस्तावेजों के कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं।
ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?
भारत में ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाएं और “रजिस्टर्ड नाऊ” पर क्लिक करें या अपनी मौजूदा आईडी से लॉग इन करें। अब “नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करें” या “पासपोर्ट के पुन: जारी” पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई पूरी जानकारी दें। अब भुगतान करने के लिए “पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट” पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने पर रसीद सेव कर लें।
ई-पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज
इसके लिए एड्रेस प्रूफ, पहचान पत्र, जन्म तिथि प्रमाण, मूल पासपोर्ट, पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी, ओवरव्यू पेज व ईसीआर या गैर-ईसीआर पेज की आवश्यकता होती है।