Money Transfer Rules to Abroad: अगर आप विदेश में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए या फिर किसी रिश्तेदार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आरबीआई की एलआरएस (LRS) के नियमों का पालन करना होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 (FEMA Act 1999) के तहत आते हैं। आइए जानते हैं विदेशों में पैसा भेजने के क्या है नियम?

कितना पैसा भेज सकते हैं?

एक आम नागरिक एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर की राशि विदेश भेज सकता है। यह आप एक साथ या फिर अलग- अगल बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप एनआरआई है और आपके पास एआरओ अकाउंट है, तो आप 10 लाख डॉलर विदेश भेज सकते हैं।

आप किन कारणों से भेज सकते हैं?

आप विदेश में निजी यात्राओं (नेपाल और भूटान को छोड़कर), उपहार या दान, बिजनेस ट्रेवल, इमीग्रेशन, मेडिकल खर्च, विदेश में पढ़ाई और वो सभी लेनेदेन जो फेमा 1999 के चालू खाते में आते हैं। उनके लिए आप बिना किसी से मंजूरी लिए विदेश में पैसा भेज सकते हैं।

विदेश में पैसा भेजने पर कितना टैक्स लगता है?

1 अक्टूबर 2020 को जारी नियमों के मुताबिक, अगर आप सात लाख रुपए से अधिक की राशि विदेश में भेजते हैं, तो फिर आपको 5 फीसदी टीसीएस (Tax cleared at source) का भुगतान करना होगा। अगर आप अपनी पैन कार्ड डिटेल विदेशों में पैसा भेजते समय उपलब्ध कराने में विफल होते हैं, तो आपको नियमों के मुताबिक 10 और 5 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं, अगर कोई एनआरआई पैसा भेजता है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेस भी देना होगा।  

विदेश पैसा भेजने में कितना लगेगा समय और चार्ज?

यह विदेश पैसे भेजने के तरीके  (ऑनलाइन या ऑफलाइन) पर निर्भर करता है। ऑफलाइन में ट्रांसफर फीस, बैंक फीस, एक्सचेंज रेट, कूरियर चार्ज और जीएससी लगता है। वहीं, ऑनलाइन में टैक्स के अलावा बैंक और ट्रांसफर एजेंट का निश्चित कमीशन होता है, जो बैंक और एजेंट के हिसाब से बदलता है। इसमें 24 घंटे से लेकर 30 दिन तक का समय लगता है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

विदेशों में पैसा भेजने के लिए आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ए2 कम एलआरएस डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको पासपोर्ट, वीजा, टिकट और ट्रेवल एजेंसी से मिले इनवॉइस की कॉपी को भी लगाना होगा। इसके साथ यह काफी हद तक आप विदेश में किस कार्य के लिए पैसा भेज रहे हैं। इस पर भी निर्भर करता है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी या नागरिक को पैसा भेज रहे हैं, तो आपको फॉर्म 15 सीए और कुछ मामलों में 15 सीबी जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट से टैक्स सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।