Voter ID Card: वोटर आईडी भारत सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक चुनावों में अपना बेशकीमती वोट डाल सकता है। एकबार आपका वोटर आई कार्ड जारी होने के बाद आप इसे जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल राज्य और केंद्रीय स्तर के चुनावों में किया जाता है। वोटर आईडी किसी भी नागरिक की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।

कई बार ऐसा होता है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड खो जाता है या फिर चोरी या गुम हो जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारा कार्ड क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में हम डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि डुप्लीकेट कार्ड कैसे बनेगा? इसे बनवाने की दो तरीके हैं एक तो ऑनलाइन माध्यम और दूसरा ऑफलाइन माध्यम।

ऑनलाइन डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने का तरीका:

1. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं।
2. Apply online for registration of new voter/due to shifting from AC पर क्लिक करें।
3. क्लिक करते ही फॉर्म 6 खुलेगा।
4. भाषा सिलेक्ट कर लें।
5. फार्म में नाम, आयु, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरें।
6. सहायक दस्तावेज स्केन कॉपी के रूप में सब्मिट करें।
7. फॉर्म एकबार पूरी तरह से जांच लें।
8. इसके बाद सब्मिट पर क्लिक कर दें।
9. आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा।
10. इस लिंक के जरिए आप वोटर आईडी का स्टेट्स चेक कर सकेंगे।
11. 30 दिन बाद आपा कार्ड आपके पते पर पहुंचा जाएगा।

ऑफलाइन डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने का तरीका:

1. अपने एरिया के इलेक्शन ऑफिसर के पास जाएं।
2. डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने का फॉर्म लेकर भरें।
3. फॉर्म को अच्छी तरह से भरें।
4. फॉर्म के साथ दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा कराएं।
5. दस्तावेज और फॉर्म वेरिफाई होने के बाद डुप्लीकेट कार्ड जारी होगा।
6.आप इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर से कार्ड कलेक्ट कर लें।