Motor Vehicle Insurance: व्हीकल इंश्योरेंस लेने के बावाजूद कंपनियां हमें क्लेम देने से मना कर देती हैं। मना करने की वजह हमारी ओर से की गई लापरवाही होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कार, बाइक चोरी होने की स्थिति में जह हम इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के लिए जाते हैं तो हमसे कार को दोनों ऑरिजनल चाबी मांगी जाती है। लेकिन जब हमारे पास एक चाबी होती है और दूसरी नहीं होती तो कंपनी क्लेम देने से इनकार कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर हाल में क्लेम मिले तो हमेशा अपने वाहन की दोनों चाबी संभाल कर रखें।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपकी कार चोरी हो जाती है और क्लेम फाइल करने के दौरान इंश्योरेंस कंपनी को आप दोनों चाबी देने में असमर्थ होते हैं तो इसे आपकी लापरवाही करार देते हुए क्लेम देने से मना किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि पॉलिसीधारकों को अपनी कार चोरी होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।
मालूम हो कि व्हीकल इंश्योरेंस में आपके नियंत्रण के बाहर की घटनाओं पर क्लेम दिया जाता है। इनमें बिजली, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूस्खलन, के अलावा किसी के द्वारा किया गया नुकसान जैसे चोरी, दंगा, हड़ताल, आतंकवादी गतिविधि, और सड़क, रेल, या पानी के माध्यम से वाहन को पहुंची किसी भी तरह के नुकसान को कवर किया जाता है। बता दें कि देश में लागू कानून के अनुसार भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए मोटर थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।

