UP Government Old Age Pension Yojana (यूपी वृद्धा पेंशन योजना): आप उत्तर प्रदेश से हैं? आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है? या आपके घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 या उससे ज़्यादा हो गई? तो यह खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा तयशुदा इस योजना के तहत 60 साल से 79 साल के पात्र बुजुर्गों को 1000 रुपये और 80 साल से ज़्यादा उम्र वालों को 500 रूपये की सहायता दी जाती है। अब आप यह जान लें कि इस योजना लिए कौन पात्र है और योजना से कैसे जुड़ा जा सकता है?
किन बुजुर्गों को मिल सकती पेंशन?
ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो और वह गरीबी रेखा के नीचे हो यानी उनकी सालाना आमदनी शहरी होने पर 56460 रूपये और ग्रामीण होने पर 46080 रूपये हो। वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
किसे कितना मिलेगा फायदा?
इस योजना के तहत 60 साल से 79 साल के बुजुर्ग को 1000 रूपये मिलते हैं (जिसमें 800 रूपये राज्य की ओर से और 200 रूपये केंद्र की ओर से) वहीं 80 साल या उससे उम्र वाले बुजुर्ग को 500 रूपये राज्य की ओर से और 500 केंद्र की ओर से दिए जाते हैं।
कैसे करना है आवेदन?
योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप https://sspy-up.gov.in बेवसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आवेदक की एक रंगीन पासपोट साईज फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र अपलोड करें,पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। यह सब अनिवार्य है। आवेदक द्वारा भरे गये फार्म में फोटो साइज 20 केबी से ज़्यादा ना हो और पीडीएफ़ में यह 200 केबी से ज़्यादा ना हो। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए हर साल अप्रैल से जून महीने में सत्यापन की प्रक्रिया चलती है, जिसमें नए नाम जोड़े जाने से लेकर मृत्यु वाले नाम हटा दिए जाते हैं।