Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0: ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि पहले फेज के मुकाबले इस बार लाभार्थियों को बहुत कम औपचारिकताएं करनी होंगी। इसबार बिना एड्रेस के सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए गैस सिलिंडर उपलब्ध होगा। प्रवासी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी।
इस योजना के तहत अब जरूरतमंद परिवार अब खुद के द्वारा सत्यापित आवेदन देकर लाभ ले सकेंगे। हालांकि उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए पहले की तरह कई जरूरी पात्रता की शर्तें हैं। इनमें सबसे पहली शर्त तो यही है कि आवेदक सिर्फ महिला होनी चाहिए और उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए।
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महिला बीपीएल परिवार से आती हो और उनके परिवार में से किसी भी सदस्य के नाम पर एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदन फॉर्म के साथ राशन कार्ड या पते का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
ये है आवेदन का तरीका:-
– सबसे पहले pmuy.gov.in/ujjwala2.html पर विजिट करें
– Download Form के ऑप्शन से फॉर्म को डाउनलोड़ करें
– अब फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भर दें।
– अपने नजदीकी एलपीजी सेंटर पर यह फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें
– इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के वेरिफाई होंगे
– वेरिफिकेशन के बाद आपको एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा।
बता दें कि इस स्कीम की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का
टारगेट तय हुआ था।