Aadhar Card Update : आधार कार्ड आज के समय में बहुत जरूरी दस्तावेज हो गया है। आधार के बिना मोबाइल सिम नहीं मिलती, बैंक अकाउंट नहीं खुलता और बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी नहीं होता। अगर आपके में गलत जानकारी देने या मिस प्रिंट की वजह से नाम, पता या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती रह गई है तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अगर इन मामूली गलती को सुधारना चाहते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि, आधार कार्ड में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को कितनी बार बदला जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा इसकी सीमा तय की गई है।

नाम में करेक्शन – अगर आधार कार्ड में आपके नाम में कोई गलती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा दो बार बदलवा सकते हैं। UIDAI के नियमों के अनुसार, आप अपना नाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीको से सही करवा सकते हैं।

जेंडर में बदलाव – मिस प्रिंट की वजह से आपके आधार कार्ड में जेंडर गलत प्रिंट हो गया तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में 2019 में UIDAI द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि यदि लिंग में कोई गलती है, तो आप इसे एक बार बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार नामांकन / अपडेशन केंद्र पर जाना होगा।

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एड्रेस में करेक्शन – आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके आधार कार्ड में पता गलत है। आधार में घर का नंबर, गली का नंबर जैसी गलतियां अक्सर गलत होती हैं। ऐसे में आप अपने आधार कार्ड में पता अपडेट एक बार ही करवा सकते हैं।

डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन – अगर आप अपनी जन्मतिथि में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो UIDAI के नियम के अनुसार इसे तीन साल के अंतराल में बदला जा सकता है। यानी अगर आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथि तीन साल पीछे या तीन साल आगे है तो इसे बदला नहीं जा सकता।