बैंकिंग से जुड़े एक नियम में 15 अगस्त से बदलाव होने जा रहा है। हाई वैल्यू चेक के लिए अपनाया गया ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ 15 अगस्‍त से अनिवार्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया था। बैंकों की ओर से ग्राहकों को इस बार में अलग-अलग माध्यम से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्‍टम लागू किया जा रहा है।

चेक धोखाधड़ी से बचाव के लिए आरबीआई द्वारा यह व्यस्था लागू की गई है। इंडियन बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने 1 जनवरी से ​​2 लाख रुपये और उससे ज्यादा वैल्यू के चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ शुरू की थी और अब यह 15 अगस्त से अनिवार्य होगी।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित इस प्रणाली के तहत, हाई वैल्यू का चेक जारी करने वाले ग्राहक को बैंक को जारी किए गए चेक के कुछ आवश्यक विवरण साझा करने होते हैं। चेक को क्लियर करते समय बैंक द्वारा जानकारियों की क्रॉस-चेकिंग की जाती है और किसी भी त्रुटि को चिह्नित किया जाता है।

इंडियन बैंक ने कहा कि ग्राहकों को खाता संख्या, चेक नंबर, जारी करने की तारीख, राशि, ट्रांजेक्शन कोड, एमआईसीआर कोड जैसे जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। इसमें कहा गया है कि चेक को क्लीयिरिंग के लिए प्रस्तुत करने से कम से कम 24 घंटे पहले इन विवरणों को साझा करना अनिवार्य होगा। इसी तरह अन्य बैंक भी ग्राहकों को अलर्ट कर रहे हैं।