आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया जाता है। बच्चों के आधार कार्ड को बाल आधार भी कहा जाता है। यह नीले रंग का होता है। स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेकर तमाम सरकारी स्कीम्स का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके बिना एक नागरिक के कई काम अधूरे रह सकते हैं।
आधार कार्ड को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ऐसा ही एक सवाल यह है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के क्या नियम हैं?
यूआईडीएआई के मुताबिक पांच साल से कम उम्र के बच्चों का आधार बनवाने के नियम थोड़े अलग हैं। दरअसल ऐसे कुछ मानदंड हैं जो पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों पर लागू नहीं होते। मसलन पांच साल से कम उम्रे वाले बच्चों का बॉयोमेट्रिक डाटा नहीं लिया जाता।
इसके बदले माता-पिता की डेमोग्राफिक जानकारियों और फोटो के आधार पर बच्चों का आधार कार्ड प्रॉसेस किया जाता है। आधार कार्ड बन जाने के बाद पांच साल पूरे होते ही बच्चे को अपनी बॉयोमेट्रिक जानकारियां दर्ज करवानी होती है।
एक शर्त यह है कि आधार सूची में बच्चे का नामांकन करने से पहले माता-पिता का नामांकन अनिवार्य है। अगर नामांकन के समय बच्चे के पिता, माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं कराया है या तीनों में से कोई भी आधारकार्ड धारक नहीं हैं, तब बच्चे का नामांकन नहीं किया जा सकता।