TDS Submission: कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते कई लोगों ने अबतक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जमा नहीं करवाया है। ऐसे में इसकी अंतिम आखिरी तारीख 30 जून से पहले आपको यह फॉर्म भर देना चाहिए। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में फिक्सड डिपॉजिट (एफडी) करवा रखी है तो आपको 15G और 15H फॉर्म जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपके मुनाफे यानी बैंक से एफडी पर मिलने वाले ब्याज से आमदनी पर टीडीएस कटौती कर देगा।

आप घर बैठे भी इस अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप आसानी से 15G और 15H फॉर्म जमा कर सकेंगे। सबसे पहले एसबीआई खाताधारकों को ऑनलाइन अपने खातों में लॉग इन करना होगा। इसके बाद ई-सेवाओं के तहत फॉर्म जमा किया जा सकता है। लॉग इन करने के बाद ‘E-services’ के ’15G / H’ ऑप्शन को चुनना होगा।

इसके बाद फॉर्म 15G या फॉर्म 15H को चुनना होगा। Customer Information File (CIF) Number पर क्लिक कर ‘Submit’ पर क्लिक कर दें। इतना करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा जहां अन्य जानकारियां मांगी जाएंगी। इन जानकारियों को भरने के बाद आपका टीडीएस जमा हो जाएगा।

बता दें कि टीडीएस आयकर का एक हिस्सा होता है और इसका मतलब होता है ‘टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स यानी ’ यानी स्रोत पर कर कटौती। यानी सरकार इसके जरिए इनकम के सोर्स पर ही टैक्स काट लेती है। सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर टीडीएस काटा जाता है।

कोरोना संकट के चलते केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कोविड-19 वायरस महामारी के कारण फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच भरने में हो रही परेशानी के चलते इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया था। कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में फॉर्म जमा कर सकता है।