आजकल आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार अकसर ग्राहकों से फोन नंबर मांगते हैं। जब भी आप दुकान पर कोई सामान खरीदते हैं और बिलिंग कराने के लिए काउंटर पर जाते हैं, उसी दौरान दुकानदार आपसे नंबर देने की बात कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह गैरकानूनी है। यदि ग्राहक अपना नंबर ना देना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है और दुकानदार आप को सामान देने से मना भी नहीं कर सकते हैं।
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जारी की एडवाइजरी
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि ग्राहक पर दुकानदार द्वारा फोन नंबर मांगने के लिए दबाव बनाना या फिर सामान ना देने की बात कहना, पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसको लेकर ग्राहक कंज्यूमर फोरम पर शिकायत कर सकते हैं। यदि आप दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं या फिर बेचने जाते हैं, या फिर एक्सचेंज करने जाते हैं या फिर रिफंड के लिए जाते हैं, दुकानदार आपसे किसी भी कंडीशन में फोन नंबर के लिए दबाव नहीं बना सकता है।
हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते शिकायत
अगर कोई दुकानदार आप पर नंबर के लिए दबाव बना रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1915 पर या 8800001915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दुकानदार को फोन नंबर देने से किसी की भी व्यक्ति की गोपनीयता भी भंग हो सकती है।
इस मुद्दे को हल करने के लिए और ग्राहकों की सुरक्षा करने के लिए मंत्रालय ने खुदरा उद्योग, CII और FICCI जैसे उद्योग मंडलों को भी निर्देश जारी किया है। हाल ही में ऑनलाइन स्कैन बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए मंत्रालय ने फैसला लिया है।
मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं
कानून के अनुसार भारत में बिल प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि ग्राहक अक्सर खुदरा विक्रेताओं द्वारा दबाव महसूस करते हैं जो लेनदेन को पूरा करने के लिए अपना संपर्क नंबर दे देते हैं। उनके पास कई स्थितियों में ना कहने का कोई विकल्प नहीं होता है।