Driving License Renew: इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के रिन्यू प्रॉसेस की कुछ शर्तों पर मोदी सरकार ढील दे सकती है। सरकार ने शनिवार को कहा है कि इंटरनेशसल ड्राइविंग परमिट होल्डर को राहत देने के लिए रिन्यू की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रही है। सरकार ने यह भी बताया है कि इसके लिए वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तों को भी हटाया जा सकता है।
मीडिया में जारी खबरों के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इसके लिए खाका भी तैयार कर लिया है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन मसौदा तैयार किया जा रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा ‘मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए सुझाव मांगते हुए नागरिकों के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट रिन्यू की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।’
हमारे ध्यान में आया है कि कुछ ऐसे नागरिक जो विदेश यात्रा कर रहे हैं और किसी अन्य देश में हैं, उनके आईडीपी की वैलिडिटी समाप्त हो गई है और विदेश में इसके रिन्यू के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रस्ताव ऐसे नागरिकों की सुविधा के लिए सीएमवीआर 1989 में संशोधन किया जाएगा। नागरिक भारतीय दूतावास/ मिशन एब्रॉड पोर्टल्स के जरिएआवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन पर संबंधित आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों) विचार करेगा।
बता दें कि जिस तरह देश में रहते परमानेंट लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस की जरूरत होती है ठीक उसी तरह भारत से बाहर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है जिसे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कहा जाता है। इस लाइसेंस को जारी करने के लिए आरटीओ, वेस्टर्न इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और इंटरनेशनल ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन जिम्मेदार होता है।