देश में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना 1 अप्रैल 2022 से महंगा होने जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालाय ने अक्टूबर 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि, 1 अप्रैल 2022 से देशभर में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना 8 गुना तक महंगा हो जाएगा। आपको बता दें, इस नए नियम का नाम सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (23वां संशोधन) रूल्स, 2021 रखा गया है। यह रूल 1 अप्रैल 2022 को अमल में आएगा।
15 साल पुराने वाहनों पर लागू होगा नियम – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार ये नियम 15 साल पुराने वाहनों पर लागू होगा। जिसमें टू-व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा फीस देनी होगी।
किन वाहनों पर लगेगी कितनी फीस – परिवहन मंत्रालय के नियम के अनुसार 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 5 हजार रुपये देने होंगे जो अभी तक केवल 600 रुपये हुआ करता था। इसी तरह पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन काे रिन्यू कराने के लिए 1 हजार रुपये देने होंगे जो कि अभी तक 300 रुपये हुआ करता था।
इसके साथ ही 15 साल पुरानी बस या ट्रक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 12,500 रुपये देने होंगे जो अभी तक 1500 रुपये हुआ करता था। इसके साथ ही छोटो पैसेंजर मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार रुपये देने होंगे। जो कि पहले 1300 रुपये हुआ करता था।
इंपोर्टेड कार-बाइक पर लगेगी इतनी फीस – इंपोर्टेड कार और बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 40 हजार रुपये और 10 हजार रुपये देने होंगे। इसके अलावा अगर आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और उसे रिन्यू कराने जाते हैं तो हर दिन के हिसाब से 50 रुपये जोड़ कर फीस देनी होगी।